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अमेरिका में 30 दिन से ज्यादा रहना है तो रजिस्ट्रेशन कराओ, वरना होगी जेल, विदेशी नागरिकों को ट्रंप सरकार की चेतावनी

 Published : Apr 14, 2025 08:21 am IST,  Updated : Apr 14, 2025 08:25 am IST

अमेरिकी सरकार ने कहा है कि अवैध रूप से रहने वाले यहां से खुद चले जाएंगे तो आपराधिक रिकॉर्ड से बच सकते हैं। वरना जुर्माना और जेल दोनों का सामना करना पड़ेगा।

विदेशी नागरिकों को ट्रंप की चेतावनी- India TV Hindi
विदेशी नागरिकों को ट्रंप की चेतावनी Image Source : PTI

वाशिंगटनः अमेरिकी सरकार ने कहा है कि बिना पंजीकरण के 30 दिनों से अधिक समय तक अमेरिका में रहने वाले विदेशी नागरिकों को जुर्माना और जेल की सजा सहित कठोर दंड का सामना करना पड़ेगा। होमलैंड सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने कहा कि अमेरिका में 30 दिनों से अधिक समय तक रहने वाले विदेशी नागरिकों को संघीय सरकार के साथ पंजीकरण कराना होगा। इसका पालन न करना एक अपराध है जिसके लिए जुर्माना और कारावास की सजा हो सकती है।

होमलैंड सुरक्षा विभाग ने एक्स पर कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और सेक्रेटरी नोएम का अवैध विदेशियों के लिए स्पष्ट संदेश है। अभी निकल जाओ वरना जेल होगी। विभाग ने कहा कि अवैध विदेशी यहां से खुद चले जाएं। 

कौन प्रभावित होगा?

अमेरीक सरकार का यह आदेश कानूनी वीजा धारकों को तुरंत प्रभावित नहीं करेगा - जैसे कि एच-1बी वर्क परमिट या छात्र वीजा वाले लोग।  

ये व्यक्ति प्रभावित होंगे

एच-1बी वीजा धारक जो अपनी नौकरी खो देते हैं लेकिन अपनी छूट अवधि के बाद भी देश में बने रहते हैं। होमलैंड सुरक्षा विभाग निर्देश में उन लोगों के लिए कठोर दंड की रूपरेखा दी गई है जो 30 दिनों के बाद भी सरकार के साथ पंजीकरण करने में विफल रहते हैं या अधिक समय तक रुकते हैं।  

1000 से 5000 डॉलर लग सकता है जुर्माना

अवैध रूप से अमेरिका में रहने वालों को 998 डॉलर प्रतिदिन का जुर्माना देना पड़ेगा। ऐसे लोगों पर सरकार पांच हजार डॉलर का भी जुर्माना लगा सकती है। सरकार ने कहा है कि यात्रा का खर्च वहन करने में असमर्थ लोग सब्सिडी वाली घर वापसी की उड़ान के लिए भी पात्र हो सकते हैं।

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