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'माफी मांगें या मानहानि के लिए 100 करोड़ रुपये का दें हर्जाना', बिहार के मंत्री ने प्रशांत किशोर को थमाया नोटिस

 Published : Sep 23, 2025 07:49 pm IST,  Updated : Sep 23, 2025 09:47 pm IST

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को खुले तौर पर प्रेस कॉनफ्रेंस करके माफी मांगने को कहा गया है। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो 100 करोड़ रुपये का जुर्माना देने को भी कहा गया है।

प्रशांत किशोर- India TV Hindi
प्रशांत किशोर Image Source : PTI

बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने मंगलवार को जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को कानूनी नोटिस भेजा है। अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर से ‘बिना शर्त माफी’ मांगने या फिर 100 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा झेलने के लिए तैयार रहने को कहा है। 

अनियमित जमीन की खरीद-फरोख्त का मामला

पिछले हफ्ते पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया था कि चौधरी करीब 200 करोड़ रुपये मूल्य की भूमि की कथित रूप से अनियमित खरीद-फरोख्त में लिप्त हैं। ग्रामीण कार्य विभाग का प्रभार संभाल रहे अशोक चौधरी ने अपने वकील कुमार अंजनय शानू के माध्यम से प्रशांत किशोर को मानहानि का नोटिस भेज दिया है। 

 ठोस सबूत प्रस्तुत करें प्रशांत किशोर

इस भेजे गए नोटिस में किशोर से कहा है कि वह ‘या तो अपने आरोपों को साबित करने के लिए ठोस सबूत प्रस्तुत करें, या फिर लिखित और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मौखिक रूप से सार्वजनिक तौर पर बिना शर्त माफी मांगें।’ 

एक हफ्ते के अंदर प्रशांत किशोर दें उत्तर 

नोटिस में कहा गया है कि प्रशांत किशोर के बयान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय महासचिव अशोक चौधरी की साख को अपूरणीय क्षति पहुंची है। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि नोटिस प्राप्त होने के एक हफ्ते के अंदर उपयुक्त उत्तर नहीं दिया गया, तो ‘100 करोड़ रुपये के हर्जाने के लिए दीवानी मुकदमा’ दायर किया जाएगा। (भाषा के इनपुट के साथ)

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