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बिहार में बाहर से आनेवाले यात्रियों का ई- टिकट ही होगा मूवमेंट पास, आदेश जारी

 Reported By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : May 12, 2020 11:13 pm IST,  Updated : May 12, 2020 11:16 pm IST

बिहार सरकार के गृह विभाग ने यह आदेश जारी किया है कि अन्य राज्यों से रेल से आने वाले यात्रियों के लिए अलग से गाड़ी का पास बनवाने की जरूरत नहीं है। रेलयात्री का जो ई- टिकट होगा वही उसका मूवमेंट पास माना जाएगा और वह 12 घंटे तक के लिए मान्य होगा।

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बिहार में बाहर से आनेवाले यात्रियों का ई- टिकट ही होगा मूवमेंट पास, आदेश जारी Image Source : PTI

पटना: बिहार सरकार के गृह विभाग ने यह आदेश जारी किया है कि अन्य राज्यों से  रेल से आने वाले  यात्रियों के लिए अलग से गाड़ी का पास बनवाने की जरूरत नहीं है। रेलयात्री का जो ई- टिकट होगा वही उसका मूवमेंट पास माना जाएगा और वह 12 घंटे तक के लिए मान्य होगा।

गृह विभाग की ओर से जारी नए निर्देशों के मुताबिक यात्री अपने गंतव्य स्थल या घर तक जाने के लिए निजी वाहन, रिजर्व ई -रिक्शा ,रिजर्व टैक्सी आदि का उपयोग कर सकेंगे जिसमें एक चालक के अतिरिक्त अधिकतम दो पैसेंजर मान्य होंगे। इसके अतिरिक्त निजी दोपहिया वाहन यानी बाइक या स्कूटी भी यात्रा के लिए मान्य होगा। यात्री के परिजन भी स्टेशन आ सकते हैं।

सरकार ने यह निर्देश दिया है कि यदि ई टिकट रेलयात्री के अतिरिक्त किसी अन्य के द्वारा उपयोग में लाया जाता है तो पकड़े जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

उधर, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बिहार में 4 मई से 12 मई तक के बीच दूसरे राज्यों से आये माइग्रेंट्स में से अब तक 190 संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा दिल्ली से 55, गुजरात से 46 और महाराष्ट्र से 44 हैं। 

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