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राजदेव रंजन मर्डर केसः पीड़ित परिवार को 9 साल बाद मिला न्याय, 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा, जुर्माना भी लगा

 Reported By: Abhay Parashar Edited By: Mangal Yadav
 Published : Sep 10, 2025 08:39 pm IST,  Updated : Sep 10, 2025 08:52 pm IST

सीबीआई अदालत ने राजदेव हत्याकांड में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा है।

सांकेतिक तस्वीर- India TV Hindi
सांकेतिक तस्वीर Image Source : ANI

मुजफ्फरपुरः सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने 30 अगस्त को मामले में तीनों को दोषी ठहराया था। जबकि सबूत के अभाव में तीन को बरी कर दिया था। कोर्ट ने दोषियों पर कुल डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने यह सज़ा रोहित कुमार सोनी, विजय कुमार गुप्ता और सोनू कुमार गुप्ता को सुनाई। नौ साल पहले 2016 में राजदेव रंजन की गोली मारकर कर हत्या कर दी गई थी। 

2016 में हुई थी हत्या

यह मामला 2016 में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या से जुड़ा है। सीबीआई ने बिहार सरकार के अनुरोध पर इस केस की जांच अपने हाथ में ली थी। जांच के दौरान कई आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। सुनवाई के बीच में आरोपी मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हो गया। इसलिए उनके खिलाफ मामला खत्म कर दिया गया। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर तीनों दोषियों को दोषी पाया और कड़ी सज़ा सुनाई। साथ ही, अदालत ने पीड़ित परिवार को विधिक सेवा प्राधिकरण के ज़रिए मुआवज़ा देने का आदेश भी दिया है।

सीबीआई ने दर्ज किया था मामला

सीबीआई ने 15.09.2016 को यह मामला दर्ज किया और अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120-बी, 34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत पुलिस स्टेशन, सीवान (बिहार) में पहले से दर्ज मामले की जांच अपने हाथ में ले ली। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि 13.05.2016 को समाचार संवाददाता राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

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