Thursday, April 18, 2024
Advertisement

16 दिन के लिए बिहार बंद, ये रहे लॉकडाउन से जुड़े जरूरी नियम

सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार, लॉकडाउन के दौरान गुड्स ट्रांसपोर्ट पर कोई रोक नहीं होगी। लोडिंग-अनलोडिंग पर भी रोक नहीं होगी। इस दौरान गैरेज खुले रहेंगे, सड़क किनारे ढाबे खुले रहेंगे लेकिन ड्राइवर खाना पैक करके गाड़ी में खाएंगे।

IndiaTV Hindi Desk Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: July 14, 2020 16:44 IST
Lockdown Guideline in Bihar announced by State Government । 16 दिन के लॉकडाउन में बिहार में क्या खुल- India TV Hindi
Image Source : PTI (FILE) Bihar Lockodwn (Representational Image)

पटना. बिहार सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर 16 से 31 जुलाई तक पूरे प्रदेश में फिर से लॉकडाउन का निर्णय लिया है। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर कहा, ''बिहार सरकार ने 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन का निर्णय लिया है। सभी नगर निकाय, जिला मुख्यालय, अनुमंडल और प्रखंड मुख्यालय 15 दिनों के लिए बंद रहेंगे। इसका दिशानिर्देश तैयार किया जा रहा है।''

बिहार सरकार ने इस लॉकडाउन को लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार, लॉकडाउन के दौरान गुड्स ट्रांसपोर्ट पर कोई रोक नहीं होगी। लोडिंग-अनलोडिंग पर भी रोक नहीं होगी। इस दौरान गैरेज खुले रहेंगे, सड़क किनारे ढाबे खुले रहेंगे लेकिन ड्राइवर खाना पैक करके गाड़ी में खाएंगे।

लॉकडाउन के दौरान बिहार में ट्रेन फ्लाइट्स चलती रहेंगी लेकिन बसें नहीं चलेगी। ऑटो, टैक्सी, हाथ रिक्शा पहले की तरह चलती रहेंगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग अपनी गाड़ियों से बिना पास के आ जा सकेंगे। राज्य सरकार के दफ्तर बंद रहेंगे लेकिन आवश्यक सेवाओं से जुड़े दफ्तर खुले रहेंगे।

जानिए क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा?

लॉकडाउन के दौरान बिहार में डिफेंस, CAPF, ट्रेजरी, पेट्रोल पंप, डिजास्टर मैनेजमेंट कार्यालय, पॉवर स्टेशन खुले रहेंगे। पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड के दफ्तर भी खुले रहेंगे। बिजली, पानी सप्लाई, सैनिटेशन, स्वास्थ्य, खाद्य एवं सिविल सप्लाई, कृषि एवं पशुपालन के लिए सेवाएं बंद नहीं होंगी। अस्पताल और दवा की दुकानें भी खुली रहेंगी।

कमर्शियल और निजी व्यवसाय के लिए अधिकतर दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन इनमें फल, सब्जी, दूध, राशन, मांस, पशुचारा, बैंक, एटीएण, इंश्योरेंस दफ्तर तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया संस्थान खुले रहेंगे। इनके अलावा ई-कॉमर्स, शेयर बाजार का करोबार, कोल्ड स्टोरेज खुले रहेंगे। होटल रेस्टोरेंट ढाबों में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी सिर्फ खाना ऑर्डर किया जा सकेगा।

मोबाइल रिपेयर तथा गाड़ी रिपेयर की दुकानें जिला प्रसाशन की अनुमति के बाद खुलेंगी। ट्रांसपोर्ट सेवाएं बंद रहेंगी, लेकिन माल ढुलाई की अनुमति होगी। रेल और हवाई यातायात्र को केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक चलाया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान शिक्षण संस्थान, धार्मिक संस्थान बंद रहेंगे। इस दौरान राजनीतिक, सामाजिक, खेल से जुड़े आयोजन बंद  रहेंगे।

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। News in Hindi के लिए क्लिक करें बिहार सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement