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बिहारः टीचर्स की ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी को लेकर बड़ी खबर, हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने लिया बड़ा फैसला

 Published : Nov 19, 2024 03:36 pm IST,  Updated : Nov 19, 2024 03:57 pm IST

बिहार में अब अगले आदेश तक शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक रहेगी। सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के बाद पॉलिसी को स्थगित कर दिया है।

सीएम नीतीश कुमार की फाइल फोटो- India TV Hindi
सीएम नीतीश कुमार की फाइल फोटो Image Source : PTI

पटनाः बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी को स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने यह फैसला पटना हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद लिया। दरअसल, एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने मंगलवार यानी आज ही टीचर्स की ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी पर स्टे लगा दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने पॉलिसी को स्थगित करने का फैसला किया।

शिक्षा मंत्री ने कही ये बात

बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में जल्द ही आधिकारिक आदेश जारी किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि सरकार तबादला नीति में संशोधन कर सकती है। जरुरत पड़ी तो नई दबादला नीति भी लेकर सरकार आएगी। 

मंत्री बोले- शिक्षकों के हित में होगी पॉलिसी

मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार के इस फैसले का पटना हाई कोर्ट के आदेश से कोई संबंध नहीं है। सरकार ने सोमवार को ही शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग को स्थगित करने का फैसला किया था। सुनील कुमार ने यह भी कहा कि आगे जो भी नीति लाई जाएगी वह टीचरों की हित में होगी। मौजूदा पॉलिसी में कई व्यवहासिक दिक्कतें हैं, जिसे जल्द ही दूर किया जाएगा।

हाई कोर्ट में दायर की गई थी याचिका

इससे पहले मंगलवार को हाई कोर्ट ने शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार से तीन हफ्ते में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार, औरंगाबाद के कुछ टीचर्स ने सरकार की ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर एक याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रभात कुमार सिंह की बेंच ने ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक लगा दी। बता दें कि सरकार की नई पॉलिसी का शिक्षक संगठनों ने विरोध किया था। इसको लेकर कुछ शिक्षक हाई कोर्ट भी गए थे। शिक्षकों ने नई पॉलिसी पर कई सवाल भी उठाए थे। 

 

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