चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने सन ग्रुप की अंतरिम याचिका पर अपना आदेश आज सुरक्षित रख लिया। याचिका में FM रेडियो के तीसरे चरण की नीलामी में उसे भाग लेने की अनुमति देने का निर्देश केंद्र को देने का अनुरोध किया गया है।
सन ग्रुप की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं की टीम की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश एम सत्यनारायण ने आदेश सुरक्षित रख लिया। मामले में केंद्र सरकार की तरफ से अतिरिक्त सोलिसीटर जनरल जी राजगोपालन ने पक्ष रखा। अपनी छह याचिकाओं में समूह तथा उसकी कंपनियों ने केंद्र सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के 15 जुलाई के उस आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी नहीं मिलने के कारण तीसरे दौर की नीलामी में भाग लेने की अनुमति देने से इनकार किया गया है।
अदालत ने याचिकाओं को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और आठ सप्ताह में इसका जवाब देने को कहा।