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EPF धारकों के लिए खुशखबरी, क्लेम की अवधि 30 दिनों से घटाकर 20 दिन की

 Written By: India TV Business Desk
 Published : May 16, 2015 02:35 pm IST,  Updated : May 16, 2015 04:08 pm IST

नई दिल्ली: शुक्रवार को श्रम मंत्रालय ने EPF धारकों को बड़ी राहत देते हुए कई अहम फैसले लिए है। जिसके तहत श्रम मंत्रालय ने EPF क्लेम निपटारे की अवधि 30 दिनों से घटाकर 20 दिन

EPF धारकों को बड़ी राहत- India TV Hindi
EPF धारकों को बड़ी राहत

नई दिल्ली: शुक्रवार को श्रम मंत्रालय ने EPF धारकों को बड़ी राहत देते हुए कई अहम फैसले लिए है। जिसके तहत श्रम मंत्रालय ने EPF क्लेम निपटारे की अवधि 30 दिनों से घटाकर 20 दिन कर दी है। अब EPF खाता धारक 20 दिनों के अंदर अपना पैसा प्राप्त कर सकेंगे।

के.के. जालान, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के मुताबिक श्रम मंत्रालय ने EPFO को उसके इंक्रीमेंटल संपत्ति को शेयर बाजार में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के रूप में निवेश करने की मंजूरी दे दी है और इस साल 6,000 से 7500 करोड़ रुपए की राशि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) में निवेश की जाएगी।

31 मार्च को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार और श्रम मंत्रालय के आदेश पर EPF संपत्ति का पांच फीसदी हिस्सा शेयर बाज़ार में निवेश किया जाएगा और इस साल सिर्फ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) में ही यह राशि निवेश की जाएगी।

23 अप्रैल को श्रम मंत्रालय ने EPFO को संपत्ति का 5 फीसदी हिस्सा ETF में निवेश करने का निर्देश दिया था। जबकि वित्त मंत्रालय ने EPFO से अपनी संपत्ति का हिस्सा (5 से 15 फीसदी के बीच) ETF में निवेश करने को कहा था।

जालान ने यह भी बताया कि EPFO के 8 करोड़ इनऑपरेटिव अकाउंट्स में 27,000 करोड़ रुपए का फंड इनऐक्टिव पड़ा हुआ है और तकरीबन 2.5 करोड़ एकाउंट में वन टाइम डिपॉजिट है। EPFO सरकार से ऐसे खातों को बंद करने की सिफारिश करेगा। इनऐक्टिव अकाउंट्स पर दावा करने के लिए सरकार ने अगले महीने से यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया है।

 

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