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31 अगस्त तक भरें ITR नया सरलीकृत ITR फार्म नोटिफाई

 Written By: Bhasha
 Published : Jun 24, 2015 09:11 am IST,  Updated : Jun 24, 2015 03:29 pm IST

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के नए फार्म अधिसूचित कर दिए हैं। इनमें तीन पन्ने का एक सरलीकृत फार्म भी शामिल है। आयकरदाता निर्धारण वर्ष 2015-16 की अपनी रिटर्न दाखिल

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नोटिफाई हुआ नया सरल फार्म 31 अगस्त तक भरें ITR

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के नए फार्म अधिसूचित कर दिए हैं। इनमें तीन पन्ने का एक सरलीकृत फार्म भी शामिल है। आयकरदाता निर्धारण वर्ष 2015-16 की अपनी रिटर्न दाखिल करने के लिए इन फार्म का इस्तेमाल कर सकते हैं।

   
वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में राजपत्र आदेश कल प्रकाशित कर दिया। करदाता व अन्य इकाइयां अब अपनी आईटीआर 31 अगस्त तक दाखिल कर सकती हैं। उल्लेखनीय है कि सरकार ने आलोचनाओं के चलते पूर्व में प्रस्तावित फार्मों को वापस ले लिया था और अब रिटर्न दाखिल करने की यह नई तारीख तय की है।
   
नए फार्म में ITR 2A का इस्तेमाल व्यक्तिगत आयकरदाता व अविभाजित हिंदू परिवार (HUF) कर सकेंगे जिनकी किसी तरह की कारोबारी या पेशेवराना आय नहीं होती है और जिनकी कोई विदेशी संपत्ति नहीं है। इसमें करदाता को अगर है तो पासपोर्ट का नंबर देना होगा। इसके साथ ही उन्हें ये बताना होगा कि बीते साल के दौरान किसी भी समय उनके पास निष्कि्रय खातों को छोड़कर कुल मिलाकर कितने बचत व चालू बैंक खाते थे।
   
फार्म में करदाताओं को यह भी विकल्प दिया गया है कि वे रिफंड पाने के लिए अपने बैंक खाते का जिक्र करें। नए ITR में आधार नंबर भी मांगा गया है और दो ईमेल ID दर्ज कराने का विकल्प है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, देश में ऑनलाइन IT प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए आधार व ईमेल को शामिल किया गया है।

यहां क्लिक करकें जानिएं नए ITR फॉर्म में क्या हैं खास कैसे भरें

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