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ITR FILING: जरूर भरें रिटर्न वर्ना देना होगा भारी जुर्माना

 Written By: India TV Business Desk
 Published : Jul 20, 2015 01:50 pm IST,  Updated : Aug 03, 2015 01:38 pm IST

नई दिल्ली: वित्त वर्ष के आखिरी महीनों में अक्सर लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि अगर उन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो न जाने कौन-कौन सी सजा भुगतनी पड़े। आमतौर

टैक्स की चोरी पर लग...- India TV Hindi
टैक्स की चोरी पर लग सकता है 300 फीसदी जुर्माना

नई दिल्ली: वित्त वर्ष के आखिरी महीनों में अक्सर लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि अगर उन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो न जाने कौन-कौन सी सजा भुगतनी पड़े। आमतौर पर लोग अपनी सालभर की आदमनी को देखते हुए रिटर्न की भी बेहतर तैयारी कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं रिटर्न फाइल करने को इतना जरूरी नहीं मानते और उसे नजरअंदाज कर देते हैं। आप भी ऐसा करते हैं तो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। इस गुनाह के एवज में कितना बड़ा जुर्माना देना पड़ सकता है आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। खबर इंडिया टीवी के एक्सपर्ट बलवंत जैन के मुताबिक अगर आप इंकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपसे कई गुना राशि बतौर पेनाल्टी वसूली जा सकती है।

अगर नहीं फाइल किया रिटर्न तो लगेगी भारी पेनल्टी

  • अगर आपने अपना इंकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो इंकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर चुराए गए टैक्स की राशि के 100% से 300% तक पेनल्टी लगा सकता है।
  • इसी तरह अगर आपका दायित्व अपने बहीखातों को ऑडिट कराने का है और आपने ऐसा नहीं कराया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुल टर्नओवर के आधा फीसदी के बराबर पेनल्टी लगा सकता है। पेनल्टी की अधिकतम राशि 1.5 लाख रुपए है।

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