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घबराएं नहीं रिटर्न फाइलिंग में रहता है सुधार का ऑप्‍शन

नई दिल्ली: डेट ऑफ बर्थ, पत्राचार का पता, बैंक अकाउंट डिटेल और एसेसमेंट इयर के चयन संबंधी गलतियां ITR फाइलिंग के दौरान आम होती हैं, लेकिन इस सूरत में घबराने के बजाए हमें धीरज से

India TV Business Desk
Published : Jul 31, 2015 11:52 am IST, Updated : Jul 31, 2015 03:17 pm IST
ऑनलाइन रिटर्न फाइल...- India TV Hindi
ऑनलाइन रिटर्न फाइल में रहती है सुधार की गुंजाइश

नई दिल्ली: डेट ऑफ बर्थ, पत्राचार का पता, बैंक अकाउंट डिटेल और एसेसमेंट इयर के चयन संबंधी गलतियां ITR फाइलिंग के दौरान आम होती हैं, लेकिन इस सूरत में घबराने के बजाए हमें धीरज से काम लेना चाहिए। आयकर विभाग रिटर्न फाइलिंग के दौरान होने वाली गलतियों में सुधार के कई मौके देता है, हालांकि यह समय सीमा के भीतर होनी चाहिए। हम अपनी खबर में आपको बताने की कोशिश करेंगे की ऐसी गलती होने पर आपको क्या करना चाहिए।

कब तक सुधारी जा सकती हैं गलतियां-

आपको बता दें कि आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2015 है। ऐसे में आप अगले 24 महीनों के भीतर भीतर अपनी गलतियों में सुधार कर सकते हैं।

कैसे होगा सुधार-

आपको फाइलिंग अंडर सेक्शन नंबर 139(5) का चयन करना होगा। इसको लॉन इन करने के बाद आपका फॉर्म आपके सामने आ जाएगा जिसमें आप सभी गलतियों को दुरूस्त कर सकते हैं।

सुधार के दौरान आपके पास क्या होना चाहिए-

अगर आप रिटर्न फाइलिंग के दौरान हुई गलतियों को सुधारना चाहते हैं तो याद रखें आपके पास बतौर करदाता 15 नंबर वाला एक्नॉलेजमेंट नंबर होना चाहिए।

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