1. Hindi News
  2. बिज़नेस
  3. कालेधन पर बना कानून तो नपेंगे टैक्स चोर, जाने कैसे

कालेधन पर बना कानून तो नपेंगे टैक्स चोर, जाने कैसे

 Written By: India TV Business Desk
 Published : May 12, 2015 02:26 pm IST,  Updated : May 12, 2015 05:10 pm IST

नई दिल्ली: कालेधन का पता लगाने के लिए लोकसभा में सोमवार को बेहद सख्त बिल को पास कर दिया गया। ऐसे में अगर यह बिल कानून की शक्ल लेता है, तो टैक्स चोरों की शामत

black money

विदेश में छुपे पैसे पर क्या होगी कार्यवाही

सख्त कार्यवाही-

अघोषित कमाई और संपति का खुलासा होने पर इस तरह की संपत्ति का 90 फीसदी हिस्सा जब्त कर लिया जाएगा।

गलत जानकारी देने और संपत्ति घोषित न करने पर आपको 10 लाख का जुर्माना देना पड़ सकता है।

संपत्ति घोषित न कर पाने पर आपको छह महीने से लेकर सात साल तक के सश्रम कारावास की सजा हो सकती है।

विदेशी आय पर देय टैक्स को जानबूझकर छिपाने पर आपको तीन से दस साल तक की सजा हो सकती है।

दूसरी बार टैक्स चोरी करते हुए पकड़े जाने पर आप पर लगने वाला जुर्माना 25 लाख से एक करोड़ तक हो सकता है।

मिलेगा दलील देने का मौका-

किसी व्यक्ति की विदेश में जमा अवैध संपत्ति का पता लगने और टैक्स चोरी की पुष्टि होने पर आपको आरोपी को हर हाल में नोटिस भेजनी होगी और उसे अपना पक्ष रखने का मौका देना होगा।

आरोपी आयकर अपीलीय पंचाट और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।

कानून संबंधी तमाम सवालातों के लिए ऐसे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है। 

 

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। बिज़नेस से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें।