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राष्ट्रपति ने चैक बाउंस मामले पर अध्यादेश को मंजूरी दी

नई दिल्ली: राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है जिसमें चैक बाउंस के मामले को उसी स्थान पर दर्ज करने का प्रावधान है जहां धन निकासी के लिए चैक दिया गया

PTI
Published : Jun 17, 2015 06:03 pm IST, Updated : Jun 17, 2015 06:05 pm IST
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राष्ट्रपति ने चैक बाउंस मामले पर अध्यादेश को मंजूरी दी

नई दिल्ली: राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है जिसमें चैक बाउंस के मामले को उसी स्थान पर दर्ज करने का प्रावधान है जहां धन निकासी के लिए चैक दिया गया है।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि राष्ट्रपति ने सोमवार को निगोशियेबिल इंस्ट्रूमेंट्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, 2015 को मंजूरी दे दी जिससे चैक बाउंस के मामलों में अपने स्थानों से दूर चक्कर काट रहे लाखों लोगों को राहत मिलेगी।

एक साल से थोड़े अधिक समय में यह मोदी सरकार का 14वां अध्यादेश है। इस अध्यादेश से चैक बाउंस के मामले उस जगह दाखिल किये जा सकेंगे जहां भुगतान के लिए चैक दिया गया। इसे जारी करने के स्थान पर मामला दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी।

देशभर में करीब 18 लाख लोग चैक बाउंस के मामलों का सामना कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 जून को अध्यादेश को मंजूरी दी थी।

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