1. Hindi News
  2. बिज़नेस
  3. घबराएं नहीं, आसानी से बन जाते हैं खोए हुए प्रॉपर्टी और व्हिकल के कागजात

घबराएं नहीं, आसानी से बन जाते हैं खोए हुए प्रॉपर्टी और व्हिकल के कागजात

 Written By: India TV Business Desk
 Published : Jun 16, 2015 01:35 pm IST,  Updated : Jun 17, 2015 03:32 pm IST

नई दिल्ली: घर और व्हिकल के मालिकाना हक के लिए जरूरी समझे जाने वाले प्रॉपर्टी और रजिस्ट्रेशन के कागजात को बड़े एहतियात के साथ रखना जरूरी होता है, लेकिन कभी कभी लापरवाही के कारण हम

खो गए हैं गाड़ी के कागजात तो ऐसे बनवाएं-

पहला स्टेप-

अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर को एप्लीकेशन लिखें की आपकी गाड़ी की RC खो गई है। इस एप्लीकेशन में कार रजिस्ट्रेशन नंबर, कार मॉडल, इंजन नंबर, चेसिस नंबर और कार मालिक का नाम और पता। इसके बाद आप गुम हुई RC बुक के लिए चलान की रिक्वेस्ट कर सकते है। यह चलान एक गुम हुए RC की इंफॉर्मेशन कॉपी की तरह काम करेगा। इसमें यह स्पष्ट करें की कब से RC गुम है।

इस चालान के साथ अपना आई डी प्रूफ, एडरेस प्रूफ, इंश्योरेंस पॉलिसी और RC की अगर फोटो कॉपी उपलब्ध हो और ड्राइविंग लाइसेंस अटेच करें। आपको बता दें कि इसके लिए कोई फीस अदा नहीं करनी होती है। गुम हुए RC चलान की कॉपी पुलिस जारी करती है।

दूसरा स्टेप-
अब RTO फॉर्म नंबर 26 भरें और उसमें अपनी गुम या चोरी हुई RC की पुलिस कम्प्लेंट अटेच करके RTO (रीजनल ट्रांस्पोर्ट ऑफिसर) के सबमिट कर दें।

तीसरा स्टेप-
क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है-
अपने पते के साथ सेल्फ स्टैम्प्ड इनवलप (लिफाफा)
Application form 26
व्हिकल का चेसिस इंमप्रिंट नंबर
RC की FIR
RC की ओरिजनल कॉपी
वैध टैक्स टोकन
पिछली चार तिमाही के टैक्स पेमेंट डीटेल्स
इंश्योरेंस सर्टिफिकेट
फाइनेंनसर से मिली N.O.C
वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टीफिकेट(PUC)

अगली स्लाइड में जानिए RTO कैश काउंटर पर देने की फीस

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। बिज़नेस से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें।