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CBI ने धनबाद के जज की हिट-एंड-रन मामले में मौत के मामले की जांच संभाली

 Reported By: Bhasha
 Published : Aug 04, 2021 09:57 pm IST,  Updated : Aug 04, 2021 09:57 pm IST

सीबीआई ने धनबाद के जज उत्तम आनंद की कथित हिट-एंड-रन घटना में हुई मौत के मामले की जांच का जिम्मा संभाल लिया है।

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CBI ने धनबाद के जज उत्तम आनंद की कथित हिट-एंड-रन घटना में हुई मौत के मामले की जांच का जिम्मा संभाल लिया है। Image Source : PTI REPRESENTATIONAL

नई दिल्ली: सीबीआई ने धनबाद के जज उत्तम आनंद की कथित हिट-एंड-रन घटना में हुई मौत के मामले की जांच का जिम्मा संभाल लिया है। जज आनंद की मौत 28 जुलाई को सुबह टहलने के दौरान वाहन से टक्कर लगने से हुई थी। अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच के लिए सीबीआई ने 20 सदस्यीय टीम का गठन किया है जो धनबाद के लिए रवाना हो रही है। उन्होंने बताया कि उसके बाद सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम भी धनबाद जाएगी। उन्होंने बताया कि एजेंसी को मामले की जांच का झारखंड सरकार का अनुरोध केंद्र सरकार के माध्यम से प्राप्त हुआ।

ऑटोरिक्शा की टक्कर से हुई थी आनंद की मौत

सूत्रों ने बताया कि तय प्रक्रिया के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने मामले में धनबाद पुलिस के समक्ष दर्ज प्राथमिकी अपने हाथ में ले ली है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गत शनिवार को धनबाद के जज 49 वर्षीय आनंद की वाहन की टक्कर से हुई मौत की जांच CBI के हवाले करने का फैसला किया था। घटना के सामने आए CCTV फुटेज में दिख रहा है कि जज रणधीर वर्मा चौक के पास चौड़ी सड़क के किनारे टहल रहे हैं, तभी से पीछे आ रहे ऑटोरिक्शा ने सड़क खाली होने के बावजूद उन्हें टक्कर मारी और वहां से फरार हो गया। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट में भी लिया था स्वत: संज्ञान
CBI ने झारखंड हाई कोर्ट को मंगलवार को सूचित किया था कि उसे एक दिन पहले राज्य सरकार से मामले की जांच संभालने हेतु पत्र मिला है। चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने CBI को मामले की जांच यथाशीघ्र करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने सरकार को मामले से जुड़े सभी दस्तावेज भी CBI को सौंपने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 30 जुलाई को जज के ‘दुखद निधन’ पर स्वत: संज्ञान लिया था। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने झारखंड के मुख्य सचिव ओर पुलिस महानिदेशक से एक सप्ताह में मामले की जांच से संबंधित स्थिति रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया था।

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