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शख्स ने दोस्तों के साथ मिलकर की दुकान के मालिक की हत्या, फिर जंगल में फेंक दी लाश

 Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
 Published : Apr 12, 2023 02:06 pm IST,  Updated : Apr 12, 2023 02:06 pm IST

सौर उत्पादों की एक दुकान के मालिक की कथित रूप से गला घोंटकर हत्या कर दी गई और फिर उसके शव को जंगल में फेंक दिया। मामला सामने के बाद हत्या के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

प्रतीकात्मक फोटो- India TV Hindi
प्रतीकात्मक फोटो Image Source : REPRESENTATIVE IMAGE

महाराष्ट्र के ठाणे से एक दुकान के मालिक की हत्या का मामला सामने आया है। यहां सौर उत्पादों की एक दुकान के मालिक की कथित रूप से गला घोंटकर हत्या कर दी गई और फिर उसके शव को जंगल में फेंक दिया। मामला सामने के बाद हत्या के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। 

दुकान पर रोज नहीं आने पर लगी थी फटकार 

कल्याण तालुका पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक जितेंद्र ठाकुर ने बताया कि 46 वर्षीय पीड़ित सचिन म्हामाने और उसकी पत्नी ने टीटवाला इलाके में उनकी दुकान पर काम करने वाले एक शख्स को रोज नहीं आने को लेकर फटकार लगाई थी। अधिकारी ने बताया कि इस बात से नाराज होकर कर्मचारी ने 6 अप्रैल को सचिन को एक कारोबारी सौदे के लिए दहागांव इलाके में बुलाया। वहां, कर्मचारी और उसके दो दोस्तों ने दुकान के मालिक की गला दबाकर कथित तौर पर हत्या कर दी और शव को जंगल में फेंक दिया। 

कर्मचारी के दोस्तों की उम्र 22-25 साल के बीच

उन्होंने बताया कि आरोपी कर्मचारी के दोस्तों की उम्र 22 से 25 साल के बीच है। अधिकारी ने बताया कि सचिन के घर नहीं लौटने पर उसके परिजनों ने स्थानीय पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को पीड़ित की कार 8 अप्रैल को दहागांव में सड़क पर लावारिस हालत में मिली। पुलिस ने अगले ही दिन जंगल से पीड़ित का शव भी बरामद किया। 

हत्या करने और सबूत मिटाने का मामला दर्ज

उन्होंने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गला घोंटने से मौत की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने हत्या करने और सबूत नष्ट करने का मामला दर्ज किया। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने मंगलवार को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के सबूत मिटाने) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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