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VIDEO: दिल्ली में IPL मैच के दौरान केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में नारेबाजी, AAP के 3 कार्यकर्ता हिरासत में

 Reported By: Kumar Sonu Written By: Mangal Yadav
 Published : May 07, 2024 09:59 pm IST,  Updated : May 07, 2024 10:18 pm IST

दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के तीन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। ये कार्यकर्ता दिल्ली स्टेडियम में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे।

नारेबाजी करते हुए आप कार्यकर्ता- India TV Hindi
नारेबाजी करते हुए आप कार्यकर्ता Image Source : INDIA TV

नई दिल्लीः दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले जा रहे मैच के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। मैच के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद,,'जीतेगी दिल्ली जीतेगा केजरीवाल', 'जेल का जवाब, वोट से के नारे लगाए' जैसे नारे गए। नारेबाजी कर रहे तीन लोगों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है।

केजरीवाल के समर्थन में नारेबाजी

मिली जानकारी के अनुसार,  दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स चल रहे मुकाबले को देखने आए कथित तौर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पीले रंग की टी-शर्ट पहने हुए थे। जिसमें लिखा था 'जेल का जवाब, वोट से'। इन लोगों ने आम आदमी पार्टी से संबंधित नारे भी लगाए।

21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को किया था गिरफ्तार

बता दें कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित भ्रष्टाचार और मनी लांड्रिग के आरोप में इसी साल 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने नौ अप्रैल को केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कुछ भी अवैध नहीं है और केजरीवाल के बार-बार समन की अवहेलना करने के बाद ईडी के पास बहुत कम विकल्प बचे हैं। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लांड्रिग से संबंधित है। यह नीति बाद में रद्द कर दी गई थी।  

सुप्रीम कोर्ट से आज नहीं मिली राहत

वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। दो न्यायाधीशों की पीठ ने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए उन्हें अंतरिम जमानत देने पर कोई आदेश नहीं सुनाया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई के दौरान अंतरिम जमानत देने पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने यह भी कहा था कि वह अपराह्न दो बजे फैसला सुनाएगी, लेकिन फैसला नहीं सुनाया गया। पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस वी राजू की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

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