Thursday, December 12, 2024
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अरविंद केजरीवाल को एक और झटका, हफ्ते में 5 बार वकीलों से मुलाकात की अर्जी खारिज

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की उस अर्जी को खारिज कर दी है जिसमें उन्होंने अपने वकीलों से हफ्ते में पांच दिन मुलाकात की मांग की थी।

Reported By : Atul Bhatia, Bhaskar Mishra Edited By : Niraj Kumar Published : Apr 10, 2024 10:58 IST, Updated : Apr 10, 2024 12:06 IST
Arvind Kwjriwal- India TV Hindi
Image Source : PTI अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और झटका लगा है। न्यायिक हिरासत में बंद रहने के दौरान वकीलों से मुलाकात के संबंध में दाखिल केजरीवाल की अर्जी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है। केजरीवाल ने अपने वकीलों से हफ्ते में 5 बार मिलने की इजाजत मांगी थी। फिलहाल उन्हें सप्ताह में दो बार उनसे मिलने की इजाजत दी गई है।

24 घंटे में दूसरा बड़ा झटका

केजरीवाल को पिछले 24 घंटे में ये दूसरा बड़ा झटका लगा है। इससे पहले ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देनेवाली केजरीवाल की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया था। हाईकोर्ट ने कहा कि आम और खास व्यक्ति के खिलाफ जांच अलग-अलग नहीं हो सकती है। बता दें कि ईडी द्वारा 9 बार समन जारी होने के बाद भी केजरीवाल पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे।

बुनियादी कानूनी अधिकार-केजरीवाल के वकील

केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में यह तर्क दिया कि केजरीवाल किसी राहत की मांग नहीं कर रहे हैं. वे सिर्फ कई मामलों में उनके खिलाफ चल रहे केस के संबंध में वकीलों के साथ अतिरिक्त मुलाकात की मांग कर रहे हैं। केजरीवाल के वकील ने कहा कि उनके खिलाफ 35 से 40 मामले चल रहे हैं। ऐसे में किसी भी मामले को समझने और समझाने और निर्देश देने के लिए सप्ताह में एक घंटा पर्याप्त नहीं है। केजरीवाल के वकील ने इसे बुनियादी कानूनी अधिकार बताते हुए हफ्ते में 5 दिन वकीलों से मुलाकात का समय मांगा। 

केजरीवाल की मांग जेल मैन्यूअल के खिलाफ-ईडी के वकील

वहीं ईडी के वकील ने केजरीवाल के वकील की दलीलों पर कहा कि हफ्ते में 5 बार वकीलों से मुलाकात की मांग जेल मैन्यूअल के खिलाफ है। क्योंकि जब कोई शख्स जेल में होता है तो उसके साथ समान व्यवहार किया जाता है। केजरीवाल को पहले ही वकीलों के साथ सप्ताह में दो मीटिंग करने का आदेश दिया जा चुका है। ईडी के वकील ने यह भी तर्क दिया कि इन मीटिंग्स का दुरुपयोग परामर्श के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। 

 

 

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