Sunday, March 08, 2026
Advertisement
  1. Hindi News
  2. दिल्ली
  3. केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आतिशी सिंह का बयान, कहा- दिल्ली का कोई काम नहीं रुकेगा, सीएम ने जेल से भेजे निर्देश

केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आतिशी सिंह का बयान, कहा- दिल्ली का कोई काम नहीं रुकेगा, सीएम ने जेल से भेजे निर्देश

Reported By : Kumar Sonu Written By : Rituraj Tripathi Published : Mar 24, 2024 10:32 am IST, Updated : Mar 24, 2024 10:55 am IST

आतिशी ने कहा, 'केजरीवाल ने ED की कस्टडी में रहने के बावजूद बतौर जल मंत्री निर्देश भेजे हैं। जिसमें कहा गया है कि दिल्लीवालों को पानी की कमी नहीं होनी चाहिए।' आतिशी ने कहा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस परिस्थिति में दिल्ली के लिए सोच सकता है। सिर्फ केजरीवाल ही ऐसा कर सकते हैं

Atishi Singh- India TV Hindi
Image Source : AAP आतिशी सिंह

नई दिल्ली: सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर मंत्री आतिशी सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, 'BJP की केंद्र सरकार ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। केजरीवाल ED की हिरासत में हैं लेकिन दिल्ली का कोई भी काम नहीं रुकेगा। कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस परिस्थिति में दिल्ली के लिए सोच सकता है। सिर्फ केजरीवाल ही ऐसा कर सकते हैं।'

केजरीवाल ने जेल से निर्देश भेजे

आतिशी ने कहा, 'केजरीवाल ने ED की कस्टडी में रहने के बावजूद निर्देश भेजे हैं। जिसमें कहा गया है कि दिल्लीवालों को पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। मुख्य सचिव और अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए। दिल्लीवालों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए, दिल्ली में गर्मी आ चुकी है।'

आतिशी ने कहा, 'मुख्यमंत्री के तौर पर केजरीवाल मंत्रियों के काम का रिव्यू करते थे। अब वो केंद्र सरकार की हिरासत में है। गर्मी है इसलिए पानी की समस्या हो सकती है।'

अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप

गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। बीते दिनों कोर्ट में उनकी पेशी हुई, जिस दौरान ईडी ने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शराब घोटाला मामले के मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल हैं। कोर्ट में ईडी ने कहा कि शराब घोटाला में जो पैसे मिलें, उनका इस्तेमाल गोवा इलेक्शन के दौरान किया गया। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और कहा था कि इस मामले पर तुरंत सुनवाई की जाए।

Google पर इंडिया टीवी को अपना पसंदीदा न्यूज सोर्स बनाने के लिए यहां
क्लिक करें

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। दिल्ली से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें।

Advertisement
Advertisement
Advertisement