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BCI ने एडवोकेट संजीव नासियार को उपाध्यक्ष पद से हटाने के दिए निर्देश, CBI से कराई जाएगी यह जांच

Edited By: Adarsh Pandey Published : Dec 08, 2024 03:54 pm IST, Updated : Dec 08, 2024 03:54 pm IST

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिल्ली बार काउंसिल के उपाध्यक्ष एडवोकेट संजीव नासियार को उनके पद से तत्काल रूप से हटाने के लिए निर्देश दिया है। आइए आपको बताते हैं कि यह पूरा मामला क्या है और इस आदेश के साथ ही और क्या निर्देश दिया गया है।

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Image Source : ANI बार काउंसिल ऑफ इंडिया का दिया गया आदेश

दिल्ली बार काउंसिल में एडवोकेट संजीव नासियार उपाध्यक्ष पद पर तैनात थे मगर उन्हें तत्काल रूप से उनके पद से हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने यह निर्देश दिया है। इतना ही नहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसके अलावा बार काउंसिल के सचिव को यह भी निर्देश दिया है कि वो केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI से संजीव नासियार की LLB ऑनर्स की डिग्री की प्रामाणिकता और साथ ही संबंधित अभिलेखों के संभावित जालसाजी की जांच कराए। आपको बता दें कि संजीव नासियार AAP के कानूनू प्रकोष्ठ हैं जिन्हें अब इस जांच का सामना करना पड़ेगा।

अपनी निर्देश में BCI ने और क्या कहा?

आपको बता दें कि 7 दिसंबर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एक बैठक हुई। इसके बाद BCI ने यह निर्देश दिया है। निर्देश में BCI ने लिखा, '7 दिसंबर को हुई बैठक में देव अहिल्याबाई विश्वविद्याल, इंदौर द्वारा दिल्ली बार काउंसिल के उपाध्यक्ष संजीव नासियार को जारी की गई LLB की डिग्री में अनियमितताओं के आरोपों के संबंध में तत्काल और निर्णायक कार्रवाई करने का फैसला लिया है। यह निर्णय 3 सितंबर 2024 के संकल्प के अनुसार गठित एक उप समिति द्वारा की गई जांच और रिट याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के जवाब में लिया गया है।'

क्यों हो रही है डिग्री की जांच?

BCI द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, 'एक जांच में संजीव नासियार की डिग्री से जुड़े अभिलेखों में जरूरी और साफ विसंगतियां पाई गई हैं। PMB गुजराती आर्ट्स एंड लॉ कॉलेज, इंदौर के निरीक्षण में पता चला है कि कॉलेज को संबंधित अवधि के दौरान LLB ऑनर्स संचलित करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था।'

(इनपुट: एएनआई)

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