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दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को नामांकन भरने के लिए हाई कोर्ट ने दी कस्टडी पैरोल, AIMIM ने दिया है टिकट

 Reported By: Shoaib Raza Edited By: Mangal Yadav
 Published : Jan 14, 2025 10:38 pm IST,  Updated : Jan 15, 2025 06:31 am IST

हाई कोर्ट ने कहा कि ताहिर हुसैन को आरोपों की प्रकृति और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए नामांकन पत्र दाखिल करने के संबंध में औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कस्टडी पैरोल दी जाती है।

दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन  - India TV Hindi
दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन Image Source : FILE-ANI

नई दिल्लीः दिल्ली हाई कोर्ट ने AIMIM नेता ताहिर हुसैन को अपना नामांकन भरने के लिए कस्टडी पैरोल दिया। दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को एआईएमआईएम ने मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से टिकट दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा ताहिर हुसैन नामांकन प्रक्रिया से संबंधित अधिकारियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति से बातचीत नहीं करेगा। 

हाई कोर्ट ने लगाई ये शर्तें

दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि ताहिर हुसैन पैरोल के दौरान फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके साथ ही वह मोबाइल या लैंडलाइन फोन और इंटरनेट का भी इस्तेमाल नहीं करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ताहिर हुसैन मीडिया को संबोधित नहीं करेगा। हाई कोर्ट ने कहा ताहिर हुसैन के परिवार के सदस्य नामांकन के समय मौजूद रह सकते हैं।

कोर्ट ने कहा ताहिर हुसैन के परिवार के सदस्य को नामांकन दाखिल करने की तस्वीरें क्लिक करने या सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की अनुमति नहीं होगी। हाई कोर्ट ने ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने से इनकार किया। 

ताहिर हुसैन ने मांगी थी अंतरिम जमानत

एक दिन पहले ताहिर हुसैन के वकील ने दलील दी थी कि पूर्व पार्षद को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें व्यक्तिगत रूप से नामांकन पत्र दाखिल करने और अपनी संपत्ति का सही हिसाब देने की जरूरत है। वकील ने कोर्ट में कहा था कि चुनाव प्रचार के लिए ताहिर हुसैन को 16 जनवरी से 9 फरवरी तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। 

वकील ने चुनाव संबंधी उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा जांच किए जा रहे आतंकी फंडिंग मामले में आरोपी जम्मू-कश्मीर नेता इंजीनियर राशिद को दी गई अंतरिम जमानत का हवाला दिया था। इस पर न्यायमूर्ति कृष्णा की अगुवाई वाली पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आप जेल में बैठकर भी नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 

दिल्ली दंगे का आरोपी है ताहिर

बता दें कि 24 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 के दंगों में इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में जमानत की मांग करने वाली हुसैन की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। 24 फरवरी 2020 को उत्तर पूर्व दिल्ली में हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और कई लोग घायल हुए थे। 

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