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समन के खिलाफ कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल, ईडी ने जवाब देने के लिए समय मांगा

केजरीवाल के वकील ने ACMM की कोर्ट में 16 मार्च को पेशी से छूट देने की मांग की। वकील ने कहा कि जब तक यहां अदालत में मामले की सुनवाई चल रही है, निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर अंतरिम रोक लगाई जाए।

Reported By : Atul Bhatia Edited By : Mangal Yadav Published : Mar 14, 2024 15:28 IST, Updated : Mar 14, 2024 16:03 IST
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल - India TV Hindi
Image Source : FILE-PTI दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

नई दिल्लीः दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राऊज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जारी किए गए समन को सेशन कोर्ट मे चुनौती दी है। सीएम केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए ईडी ने कोर्ट से समय मांगा है। केजरीवाल के वकील ने ACMM की कोर्ट में 16 मार्च को पेशी से छूट देने की मांग की। वकील ने कहा कि जब तक यहां अदालत में मामले की सुनवाई चल रही है, निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर अंतरिम रोक लगाई जाए।

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केजरीवाल के वकील ने कही ये बात

केजरीवाल के वकील ने कहा कि यह ईडी का पब्लिसिटी स्टंट है। केजरीवाल यहां आएंगे और जमानत लेंगे। यह एक जमानती अपराध है। इस पर ईडी की तरफ से पेश हुए एएसजी राजू ने कहा कि कृपया ऐसे आरोप न लगाएं। हम प्रचार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि इस मामले में समन की अवहेलना पर जो सज़ा हो सकती है, वो अधिकतम एक महीने की है। हम सिर्फ  शनिवार को पेशी से छूट मांग कर रहे हैं।

ईडी के वकील ने दलील का विरोध किया

ASG एसवी राजू ने इस दलील का विरोध किया। उन्होंने कहा कि बहुत पहले ही पहली शिकायत पर कोर्ट 16 मार्च की तारीख तय कर चुका है। केजरीवाल के वकील ने कहा कि मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया कि ईडी के सामने पेश होने के पहले केजरीवाल कोई न कोई प्रोग्राम तय कर लेते हैं।

ईडी ने दी ये दलील

ईडी ने कहा कि जोगिंदर जांच अधिकारी हैं, वह समन जारी कर सकते हैं। वह कोई थर्ड पार्टी नहीं हैं। वह मामले से संबंधित अधिकारी हैं। समन जारी करने पर उनपर रोक नहीं है। ईडी ने कहा कि 191 A के तहत समन करने का अधिकार है, ये गलत नहीं। केजरीवाल ने मांग की कि उनको वीसी के जरिए पेश होने की इजाजत दी जाए। 

वकील ने उठाए ये सवाल

ASG राजू ने कहा क्या मुख्यमंत्री आम आदमी से बड़ा है। मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी जो आम आदमी का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। उसके मुखिया हैं, उद्घाटन करने चले जाते हैं। विपासना के लिए चले जाते हैं। क्या आम आदमी को ऐसी छूट मिलती है? ASG SV राजू ने कहा कि कोर्ट में पेश होने से पहले अंतिम समय में ऐसी याचिका दाखिल कर राहत की मांग करना,अदालत को परेशान करने जैसा है, अगर राहत नहीं मिली तो कोई आसमान नहीं गिर जाएगा। इतने दिनों तक आसमान नहीं गिरा।

 

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