नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के माामलों को लेकर संपूर्ण लॉकडाउन (Delhi Lockdown) की अवधि को अगले आदेश तक के लिए एकबार फिर से बढ़ा दिया है। दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर दिल्ली सरकार ने औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। दिल्ली में लॉकडाउन 7 जून की सुबह 5:00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि, दिल्ली में 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत के तहत दो तरह की छूट दी गई है।
पहले से ही आवश्यक सेवाओं समेत जिन चीजों को छूट दी गई थी उनके अतिरिक्त अब फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन साइट को भी छूट दी गई है। आदेश के मुताबिक, इंडस्ट्रियल एरिया में चारदीवारी या परिसर में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट को चलाने की इजाजत होगी। वर्क साइट के भीतर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की जा सकेगी। दिल्ली सरकार ने इसके लिए औपचारिक आदेश जारी किए हैं। इन दो तरह के कामों को छूट दी गई है लेकिन नियम और शर्तें भी रखी गई है।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विभाग (DDMA) ने दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया है। DDMA ने कहा कि जरूरी चीजों की गतिविधियों को छोड़कर लोगों की आवाजाही पर कर्फ्यू को अगले महीने की 7 जून सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। शुक्रवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई डीडीएमए की बैठक में 2 मामलों में छूट देने का फैसला लिया गया था। बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि डीडीएमए ने सोमवार सुबह पांच बजे से औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों को एक सप्ताह तक खोलने का निर्णय लिया है। अन्य सभी मामलों में अभी पूर्व की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा।
आदेश के मुताबिक अनलॉक में इन्हें मिली छूट
क्या होंगी शर्तें
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