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कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए नया कानून लाएगी दिल्ली सरकार, मंत्री आतिशी ने किया ऐलान

 Published : Jul 31, 2024 10:59 am IST,  Updated : Jul 31, 2024 11:27 am IST

दिल्ली सरकार कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए एक कानून बनाएगी। इसका ऐलान दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया।

Atishi- India TV Hindi
आतिशी सिंह, मंत्री दिल्ली सरकार Image Source : FILE

नई दिल्ली: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए नया कानून लाने का फैसला लिया है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए नया कानून लाएगी।

कानून बनाने के लिए कमेटी का गठन करेगी सरकार

उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर्स को लेकर दिल्ली सरकार कानून बनाने के लिए एक कमेटी का गठन करेगी। इस कमेटी में अधिकारी स्टूडेंट्स और कोचिंग संस्थान शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर्स को लेकर दिल्ली सरकार कानून बनाने के लिए एक कमेटी का गठन करेगी। इस कमेटी में अधिकारी स्टूडेंट्स और कोचिंग संस्थान शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि रेगुलेटर द्वारा कोचिंग संस्थानों की फीस पर नजर रखी जाएगी।

दो अहम बातें सामने आईं

आतिशी सिंह ने कहा कि ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर के बेसमेंट हादसे में दो अहम चीजें सामने आई हैं।

पहला-जो नाले उस क्षेत्र में जलभराव के लिए जिम्मेदार थे उस पर वहां के सारे कोचिंग सेंटर ने अतिक्रमण किया हुआ था। जिसकी वजह से नाले से पानी नहीं निकल पा रहा था।

दूसरा-बेसमेंट में क्लास और लाइब्रेरी चल रही थी वो 100% गैर कानूनी था...बेसमेंट का प्रयोग पार्किंग और स्टोरेज के लिए किया जा सकता था।

जूनियर इंजीनियर को एमसीडी ने बर्खास्त किया

शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर MCD ने कार्रवाई शुरू की। जो JE जिम्मेदार था उसे MCD से बर्खास्त कर दिया है। AE को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। आतिशी ने आगे कहा, 'मैं आपको भरोसा दिलाना चाहती हूं कि जैसे ही पूरी जांच रिपोर्ट सामने आएगी और इन अधिकारियों के अलावा भी कोई भी अधिकारी शामिल हुआ उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।'

(रिपोर्ट-अनामिका गौड़)

 

 

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