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दिल्ली HC ने शरजील इमाम को देशद्रोह मामले में जमानत दी, दंगों की साजिश का भी है आरोप

 Reported By: Abhay Parashar Edited By: Rituraj Tripathi
 Published : May 29, 2024 12:28 pm IST,  Updated : May 29, 2024 12:41 pm IST

शरजील इमाम को देशद्रोह मामले में जमानत मिल गई है। शरजील इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट ने देशद्रोही भाषण मामले में वैधानिक जमानत दी है। वह दंगों के मामले में भी आरोपी है।

Sharjeel Imam- India TV Hindi
शरजील इमाम Image Source : PTI/FILE

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने देशद्रोह मामले में शरजील इमाम को जमानत दे दी है। उन्होंने जनवरी 2020 से हिरासत में बिताए गए समय के आधार पर वैधानिक जमानत की मांग की थी। इमाम दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में भी आरोपी हैं।

क्या है पूरा मामला?

दिल्ली के जामिया इलाके और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में शरजील इमाम को देशद्रोह और यूएपीए मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने देशद्रोही भाषण मामले में शरजील इमाम को वैधानिक जमानत दी है।

शरजील ने अधिकतम 7 साल की सजा का आधा हिस्सा काट लेने के आधार पर जमानत की मांग की थी। यह मामला एएमयू और जामिया इलाके में शरजील द्वारा दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित है। शरजील इमाम ने वैधानिक जमानत देने से इनकार करने वाले निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।

कौन है शरजील इमाम?

शरजील इमाम बिहार के जहानाबाद का रहने वाला है और उसने IIT बॉम्बे से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इसके बाद उसने दो साल तक बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में डेवेलपर के तौर पर काम किया और फिर 2013 में जेएनयू में आधुनिक इतिहास में मास्टर्स के लिए एडमिशन लिया। यहां से उसने Mphil और PHD की।

शरजील आइसा में भी दो साल से ज्यादा रहा और आइसा के प्रत्याशी के तौर पर काउंसलर के पद के लिए 2015 का जेएनयूएसयू चुनाव लड़ा।

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