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Delhi News: दिल्ली की सड़कों को जाम मुक्त करने के लिए हुआ बड़ा बदलाव, हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद लिया गया फैसला

 Written By: Sudhanshu Gaur
 Published : Sep 06, 2022 11:29 am IST,  Updated : Sep 06, 2022 11:29 am IST

Delhi News: दिल्ली में जाम का एक प्रमुख कारण दिल्ली पुलिस के द्वारा शहर के प्रमुख स्थानों पर लगाए गए बैरिकेड्स भी होते हैं। जिसे लेकर पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी भी की थी।

Delhi Traffic- India TV Hindi
Delhi Traffic Image Source : INDIA TV

Highlights

  • जाम को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने थी कड़ी टिप्पणी
  • 112 नंबर या ट्वीट कर दी जा सकेगी जानकारी
  • जिसके 5 मिनट के अन्दर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी

Delhi News: दिल्ली का जाम अक्सर सुर्ख़ियों में रहता है। दिल्ली की सड़कों पर लगने वाले जाम की वजह से कई बार अनहोनी घटनाएं घाट चुकी हैं। जाम की वजह से मिनटों का रास्ता घंटों में पूरा होता है। जाम का एक प्रमुख कारण दिल्ली पुलिस के द्वारा शहर के प्रमुख स्थानों पर लगाए गए बैरिकेड्स भी होते हैं। जिसे लेकर पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी भी की थी। 

पीक ऑवर्स में सड़कों पर नहीं लगेंगे बैरिकेड्स 

हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद अब दिल्ली पुलिस ने एक अहम फैसला लिया है। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को हाईकोर्ट में जानकारी देते हुए बताया कि अब जाम से बचने के लिए पीक ऑवर्स में सड़कों पर बैरिकेड्स नहीं लगाए जाएंगे। इसके साथ ही बगैर पुलिसकर्मियों के भी सड़कों पर कोई बैरिकेड्स नहीं लगाया जायेगा। 

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Image Source : PTIDelhi Traffic

112 नंबर या ट्वीट कर दी जा सकेगी जानकारी 

जस्टिस मुक्त गुप्ता और जस्टिस अनिश फायल की पीठ के सामने पेश होते हुए दिल्ली पुलिस के वकील सनोतोश त्रिपाठी ने अदालत को बताया कि अगर कहीं पर भी बिना पुलिसकर्मियों के बैरिकेड मिलता है तो अब कोई भी 112 नंबर पर या ट्विटर पर दिल्ली पुलिस को टैग करके इसकी सूचना दे सकता है। जिसके 5 मिनट के अन्दर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही उस बैरिकेड पर ड्यूटी पर लगाए गए कर्मी पर समुचित कार्रवाई भी की जाएगी। 

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Image Source : PTIDelhi Traffic

विशेष हालातो में लगाए जा सकेंगे बैरिकेड्स 

हालांकि दिल्ली पुलिस ने साफ़ किया कि अगर कानून व्यवस्था को लेकर कोई अलर्ट होगा तो यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। इसके साथ ही पीक ऑवर्स में बैरिकेड्स लगाने का आदेश DCP स्तर के वरिष्ठ अधिकारी ही ले सकेंगे। हालांकि पीक ऑवर्स के समय बैरिकेड्स न लगाने को लेकर कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है। लेकिन कोर्ट ने पुलिस को अपने स्टैंडिंग आर्डर का पालन करने का निर्देश दिया है। 

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