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Delhi News: ओखला में धारा 144 लागू, जामिया के स्टूडेंट्स और टीचर्स को एक साथ नहीं हो सकेंगे जमा

 Reported By: Shrutika Edited By: Rituraj Tripathi
 Published : Sep 27, 2022 02:11 pm IST,  Updated : Sep 27, 2022 09:22 pm IST

Delhi News: एसएचओ ने कहा है कि 17 नवंबर तक पूरे ओखला (जामिया नगर) क्षेत्र में यह पाबंदी लागू रहेगी। हालांकि पुलिस ने इस बात से इनकार किया है कि यह आदेश पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के खिलाफ जारी कार्रवाई से जुड़ा है।

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Delhi News Image Source : REPRESENTATIVE PICTURE

Highlights

  • ओखला में धारा 144 लागू
  • जामिया के स्टूडेंट्स और टीचर्स नहीं हो सकेंगे जमा
  • 17 नवंबर तक पूरे ओखला (जामिया नगर) क्षेत्र में यह पाबंदी

Delhi News: जामिया मिलिया इस्लामिया ने अपने छात्रों और शिक्षकों को विश्वविद्यालय परिसर व उसके आसपास समूह में एकत्रित नहीं होने का निर्देश दिया है क्योंकि पुलिस ने पूरे ओखला इलाके में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत पाबंदी लगा रखी है। विश्वविद्यालय के मुख्य ‘प्रॉक्टर’ ने सोमवार को जारी एक नोटिस में कहा कि जामिया नगर थाने के एसएचओ ने सूचित किया है कि 19 सितंबर से ये पाबंदियां लागू हैं क्योंकि सूचना मिली थी कि कुछ लोग या समूह शांति व्यवस्था भंग करने वाली गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। 

नोटिस के मुताबिक, एसएचओ ने कहा है कि 17 नवंबर तक पूरे ओखला (जामिया नगर) क्षेत्र में यह पाबंदी लागू रहेगी। हालांकि पुलिस ने इस बात से इनकार किया है कि यह आदेश पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के खिलाफ जारी कार्रवाई से जुड़ा है। 

मुख्य प्रॉक्टर ने जारी किया नोटिस 

दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत किसी क्षेत्र में चार या इससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहती है। आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 के तहत दंडनीय है। मुख्य प्रॉक्टर की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि आदेश के मद्देनजर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सभी छात्रों और शिक्षण व गैर-शिक्षण कर्मचारियों को सामूहिक रूप से या किसी मार्च, आंदोलन, धरने अथवा बैठक के तहत परिसर के अंदर व बाहर इकट्ठा नहीं होने की सलाह दी जाती है। 

यह नोटिस जामिया के शिक्षकों द्वारा शांतिपूर्ण विरोध मार्च की घोषणा के एक दिन बाद जारी किया गया है। 

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