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प्रदूषण पर दिल्ली सरकार मुस्तैद! आज से गैर-BS-VI गाड़ियों की एंट्री पर रोक; 50% कर्मचारियों का होगा वर्क फ्रॉम होम

 Written By: Vinay Trivedi
 Published : Oct 31, 2026 11:25 pm IST,  Updated : Nov 01, 2026 12:00 am IST

दिल्ली में 1 नवंबर से सख्त प्रदूषण नियंत्रण उपाय लागू होने जा रहे हैं। रविवार से दिल्ली में गैर BS-VI वाहनों की एंट्री पर रोक रहेगी। इसके अलावा, 50 फीसदी कर्मचारी भी वर्क फ्रॉम होम पर रहेंगे।

Delhi Air Pollution- India TV Hindi
दिल्ली में 1 नवंबर से सख्त प्रदूषण नियंत्रण उपाय लागू। Image Source : ANI (प्रतीकात्मक फोटो)

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सभी नागरिकों, गाड़ी मालिकों, निर्माण एजेंसियों, संस्थानों और आरडब्ल्यूए से 1 नवंबर से लागू होने वाले वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रतिबंधों का पालन करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गैर-BS-VI गाड़ियों पर प्रतिबंध, 50 फीसदी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम और निर्माण एवं विध्वंस पर रोक समेत उपायों का जिक्र करते हुए कहा कि 1 नवंबर से खास प्रतिबंध लागू होने जा रहे हैं।

सख्ती से लागू कराए जाएंगे प्रदूषण रोकने के उपाय

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने इन प्रतिबंधों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सभी जरूरी तैयारियां कर ली हैं। उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, डीपीसीसी, नगर निगम और अन्य संबंधित एजेंसियों को इन नियमों के कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रदूषण को उसके स्रोत पर ही कंट्रोल करने की तैयारी

वहीं, पर्यावरण विभाग ने कहा कि इन प्रतिबंधों का मकसद प्रदूषण को उसके स्रोत पर ही कंट्रोल करना है। इसके लिए Special Enforcement Team तैनात की जाएगी। साथ ही, ANPR कैमरों और AI-enabled Integrated Command और कंट्रोल सेंटर के माध्यम से लगातार निगरानी की जाएगी। जान लें कि सर्दियों में प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है।

इन नियमों का रखें खास ख्याल

  1. 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड उन मोटर वाहनों का संचालन दिल्ली में बैन रहेगा जो BS-IV या उससे पुराने Emission Standards का पालन करते हैं। CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ी, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन, पुलिस वाहन और अन्य अधिसूचित छूट मिले वाहनों को छूट दी जाएगी।
  2. धूल पैदा करने वाले सभी विध्वंस और निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी। जरूरी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को निर्धारित शर्तों के तहत छूट दी जाएगी। हालांकि, निर्माण स्थलों पर आंतरिक फिनिशिंग, प्लंबिंग और बिजली के कार्य जारी रह सकते हैं, बशर्ते धूल नियंत्रण मानकों का पालन हो।
  3. 1 नवंबर से 28 फरवरी तक पूरी दिल्ली में अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना हो जाएगा। वहीं, दिल्ली मेट्रो रेल निगम के स्वामित्व और प्रबंधन वाले पार्किंग स्थल इस बढ़ोतरी से मुक्त रहेंगे।
  4. 1 नवंबर से 31 जनवरी तक सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में कर्मचारियों की अधिकतम 50 फीसदी शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे। हालांकि, जरूरी और इमरजेंसी सेवाओं को निर्धारित छूट दी जाएगी।
  5. ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए, एमसीडी के दफ्तर सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक और दिल्ली सरकार के ऑफिस सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुले रहेंगे।

(इनपुट- आईएएनएस)

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