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Delhi Riots Shahrukh Pathan: दिल्ली दंगों में पुलिस पर बंदूक तानने वाले शाहरुख का जेल से बाहर आते ही भव्य स्वागत, VIDEO वायरल

 Published : May 27, 2022 03:40 pm IST,  Updated : May 27, 2022 03:40 pm IST

आरोपी शाहरुख पठान, 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों की एक कुख्यात घटना में शामिल था, जिसमें उसे जाफराबाद इलाके में एक पुलिसकर्मी की ओर एक भरी हुई पिस्तौल लहराते हुए पाया गया था।

Shahrukh Pathan- India TV Hindi
Shahrukh Pathan Image Source : FILE PHOTO

Highlights

  • जाफराबाद में एक पुलिसकर्मी की ओर एक भरी हुई पिस्तौल लहराते हुए पाया गया था शाहरुख
  • शाहरुख पिछले साल 3 मार्च को गिरफ्तार होने के बाद से तिहाड़ जेल में बंद है
  • दिल्ली दंगों में 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे

Delhi Riots Shahrukh Pathan: उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के एक आरोपी व्यक्ति को बीमार पिता से मिलने के लिए चार घंटे की पैरोल दी गई। आरोपी के घर पहुंचते ही उसका जोरदार स्वागत हुआ। इस का नवीनतम वीडियो में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में शाहरुख पठान को दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाके की सड़कों पर चलते हुए देखा जा सकता है, उसके साथ कुछ पुलिसकर्मी और भारी भीड़ उनके पक्ष में नारे लगा रही है। पैरोल देते समय, कोर्ट ने कहा था कि वह राहत देने के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपना रहा है, पठान को केवल अपने बीमार माता-पिता से मिलने की अनुमति है और किसी अन्य व्यक्ति से नहीं। सूत्रों के मुताबिक, वीडियो 23 मई का है।

देखें वीडियो-

पुलिसकर्मी की ओर एक भरी हुई पिस्तौल लहराते हुए पाया गया था शाहरुख

आरोपी शाहरुख पठान, 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों की एक कुख्यात घटना में शामिल था, जिसमें उसे जाफराबाद इलाके में एक पुलिसकर्मी की ओर एक भरी हुई पिस्तौल लहराते हुए पाया गया था। उक्त मामले में, कोर्ट ने शाहरुख पठान के खिलाफ आरोप तय किए थे, यह देखते हुए कि आरोपी ने अपनी पिस्तौल से दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल (एचसी) दीपक दहिया को निशाना बनाया था। पुलिस के अनुसार, उसकी अवैध बन्दूक, एक 7.65 मिमी की पिस्तौल और दो जिंदा गोलियां बरामद की गईं थी।

3 मार्च 2021 से तिहाड़ में बंद है आरोपी
न्यायाधीश ने पठान पर आईपीसी की धारा 147 (दंगा करने की सजा), 148 (घातक हथियार से लैस दंगा), 186 (कर्तव्य के निर्वहन में लोक सेवक को बाधित करना), और 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) के तहत आरोप तय किए थे। आईपीसी की धारा 353 (हमला), 307 (हत्या का प्रयास) के साथ धारा 149 (एक सामान्य अपराध के गैर-कानूनी सभा के सदस्य) और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप भी तय किए गए थे।

पठान पिछले साल 3 मार्च को गिरफ्तार होने के बाद से फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। दंगों में 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे।

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