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दिल्ली में लेन नियम का पालन नहीं करने वाली बसों का कटेगा चालान, नया नियम होगा लागू

 Published : Jul 04, 2024 12:01 am IST,  Updated : Jul 04, 2024 12:06 am IST

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि लेन का उल्लंघन करने के लिए बसों का चालान होने से ड्राइवर गलत लेन में जाकर वाहन नहीं चलाएंगे। उन्होंने कहा कि बस ड्राइवर ट्रैफिक नियमों का पालन जरुर करें।

दिल्ली में लेन नियम का पालन नहीं करने वाली बसों का कटेगा चालान - India TV Hindi
दिल्ली में लेन नियम का पालन नहीं करने वाली बसों का कटेगा चालान Image Source : PTI

नई दिल्लीः दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत लेन का उल्लंघन करने वाली बसों का चालान करने के लिए सिफारिश की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मंत्री ने यह प्रस्ताव उपराज्यपाल के पास भेज दिया है। एलजी की मंजूरी के बाद दिल्ली में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। एलपी के मंजूरी के बाद नया नियम लागू किया जाएगा। डीटीसी सहायक यातायात निरीक्षक के पास चालान काटने का अधिकार होगा।

इस अधिकारी को चालान काटने के लिए किया जाएगा अधिकृत

कैलाश गहलोत का कहना है कि लेन का उल्लंघन करने के लिए बसों का चालान होने से ड्राइवर गलत लेन में जाकर वाहन नहीं चलाएंगे। उन्होंने कहा कि बस ड्राइवर ट्रैफिक नियमों का पालन जरुर करें। मंत्री ने कहा कि एटीआई को  मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 177, 184 और 192ए के तहत लेन का उल्लंघन करने वाली बसों का चालान काटने के लिए अधिकृत किया जाएगा। 

10 हजार रुपये चल लग सकता है जुर्माना

बता दें कि धारा 177 के तहत पहली बार लेन का उल्लंघन करने पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद 1500 रुपये का चालान काटा जाएगा। इसके अलावा धारा 184 और धारा 192ए के तहत 5000 से लेकर 10 हजार रुपये का चालान काटा जा सकता है। 

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