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दिल्ली शराब घोटाला केस: कोर्ट ने खारिज की बेल, अब कैसे जेल से बाहर आएंगे मनीष सिसोदिया

दिल्ली शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके बात तय हो गया है कि अभी फिलहाल वे जेल में ही रहेंगे।

Reported By : Abhay Parashar Edited By : Kajal Kumari Published : Apr 30, 2024 16:24 IST, Updated : Apr 30, 2024 22:49 IST
manish sisodia bail reject- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTOT मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज

दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका आज खारिज कर दी है। सिसोदिया की ईडी और सीबीआई दोनो मामलों मे जमानत की मांग वाली याचिका खारिज हो गई है। ये दूसरी बार है जब सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की गई है। इससे पहले भी  सिसोदिया को निचली अदालत, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने  जमानत देने से इनकार कर दिया है।

हाई कोर्ट जाएंगे सिसोदिया

जमानत का विरोध करते हुए जांच एजेंसी ने कहा था कि सिसोदिया घोटाले के किंगपिन हैं इसलिए इनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए, अगर इनको जमानत दी गई तो सिसोदिया सबूतों से छेडछाड कर सकते हैं। गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। उधर, कहा जा रहा है कि राउज एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब मनीष सिसोदिया हाईकोर्ट जायेंगे।

बता दें कि कुछ दिन पहले ही मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज याचिका को खारिज कर दिया है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। 

सीबीआई ने दी थी ये दलीलें

सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट में ये दलील दी थी कि हम बार-बार कहते है कि यही किंगपिन हैं और इनकी याचिका में देरी का ग्राउंड है। देरी के क्या कारण हैं इस बारे में हम बता चुके हैं कि कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में भी माना है कि सिसोदिया मास्टरमाइंड हैं। चूंकि सिसोदिया की ओर से दलीलें पिछली सुनवाई के दौरान ही दी जा चुकी हैं लिहाजा सिसोदिया के खिलाफ ईडी और सीबीआई में दर्ज मामले को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज याचिका खारिज कर दी गई।

 

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