1. Hindi News
  2. दिल्ली
  3. मुखर्जी नगर में छात्रा से बदसलूकी और कार में खींचने की कोशिश, सफारी सवार युवक पर FIR दर्ज, जानें पूरा मामला

मुखर्जी नगर में छात्रा से बदसलूकी और कार में खींचने की कोशिश, सफारी सवार युवक पर FIR दर्ज, जानें पूरा मामला

 Reported By: Abhay Parashar,  Written By: India TV Delhi Bureau Desk
 Published : Sep 24, 2026 01:50 pm IST,  Updated : Sep 24, 2026 01:52 pm IST

दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में एक छात्रा ने सफारी गाड़ी सवार युवक पर बदसलूकी और उसे जबरन गाड़ी में खींचने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।

मुखर्जी नगर में छात्रा से बदसलूकी और कार में खींचने की कोशिश- India TV Hindi
मुखर्जी नगर में छात्रा से बदसलूकी और कार में खींचने की कोशिश Image Source : PTI

दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में एक छात्रा के साथ बदसलूकी, गालियां देने और उसे जबरन सफारी गाड़ी में खींचने की कोशिश का मामला सामने आया है। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर (FIR) दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छात्रा का आरोप है कि सफारी सवार ने पहले उस पर कमेंट पास किए और गालियां दी। इसके बाद आरोपी ने छात्रा और उसकी दोस्त का पीछा किया। छात्रा के मुताबिक, कुछ दूरी पर सफारी सवार ने उसे गाड़ी में खींचने की भी कोशिश की। 

क्या है पूरा मामला?

पीड़ित छात्रा के अनुसार, यह घटना 23 सितंबर की रात लगभग 9:30 बजे हकीकत पार्क के पास की है। छात्रा अपनी दोस्त के साथ जा रही थी, तभी सफारी गाड़ी में सवार युवकों ने उन पर भद्दे कमेंट्स किए। जब पीड़िता ने ऐसा करने से मना किया तो युवक गालियां देने लगे। छात्रा का आरोप है कि जब वह उस जगह से जाने लगे तो सफारी सवार युवकों ने उनका काफी दूर तक पीछा किया। इसके बाद आरोपी ने छात्रा को जबरन गाड़ी के अंदर खींचने का प्रयास भी किया। घटना के बाद पीड़िता ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूरी बात साझा की और लॉ फैकल्टी के एक छात्र पर इसका आरोप लगाया। 

केस दर्स

मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पीड़िता की लिखित शिकायत पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की है। जांच के दौरान घटना में इस्तेमाल सफारी गाड़ी (DL11CF4447) के मालिक का पता लगा लिया गया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि गाड़ी को नमन पुत्र अनिल कुमार चला रहा था और उसके साथ 2 से 3 अन्य लोग भी सवार थे। पुलिस ने थाना मुखर्जी नगर में FIR नंबर 390/26 दर्ज कर ली है। इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 78 (स्टॉकिंग/पीछा करना), धारा 79 (महिला की मोडस्टी के खिलाफ जाना) और धारा 3(5) लगाई गई है। 

जांच में जुटी पुलिस

दिल्ली पुलिस का कहना है कि वाहन नंबर के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली गई है और घटना से जुड़े सभी तथ्यों और आरोपों की गहनता से पुष्टि की जा रही है। इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और मामले में आगे की कानूनी जांच जारी है।

यह भी पढ़ें:

दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में नाबालिग से दरिंदगी के बाद पैरामिलिट्री तैनात, डार्क स्पॉट्स पर नजर, एक्शन में LG और पुलिस

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। दिल्ली से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें।