दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' (Delhi Lakshmi Yojana) शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) दिल्ली ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि 1 अगस्त 2026 से योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो जाएगा।
इस योजना के तहत दिल्ली की पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक मदद सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। सरकार ने सभी पात्र महिलाओं से अपील की है कि वे समय पर अपना पंजीकरण अवश्य करवाएं, ताकि इस योजना का पूरा लाभ उठाया जा सके।
किन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ?
- दिल्ली सरकार ने योजना का लाभ सिर्फ पात्र महिलाओं तक सीमित रखने के लिए कई शर्तें लागू की हैं। अगर किसी परिवार में तीन से अधिक बच्चे हैं, तो उस महिला को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा जिन परिवारों के पास चार पहिया वाहन है, वे भी योजना के दायरे से बाहर रहेंगे।
- यदि किसी परिवार की सालाना बिजली खपत 2400 यूनिट से अधिक है या परिवार का कोई सदस्य GST का भुगतान करता है या सरकारी कर्मचारी है, तो ऐसी महिलाओं को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना हो: सीएम
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि आवेदनों के सत्यापन के बाद, रक्षाबंधन तक पहली किस्त जारी कर दी जाएगी। प्रस्तावित नियमों के तहत, आवेदकों को एक स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह बताना होगा कि वे कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली के निवासी हैं और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। बता दें कि यह योजना पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का चुनावी वादा थी।
पात्रता शर्तें-
- परिवार में 3 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए।
- परिवार के पास चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए।
- परिवार की सालाना बिजली खपत 2400 यूनिट से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- परिवार का कोई सदस्य GST पेयर नहीं होना चाहिए।
- परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
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