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दिल्ली की सीमाओं पर धारा-144 लागू, किसानों के मार्च को लेकर की गई तैयारी

 Published : Feb 12, 2024 10:02 am IST,  Updated : Feb 12, 2024 10:24 am IST

दिल्ली पुलिस ने ग़ाज़ीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंघु बॉर्डर पर धारा 144 लगा दी है। दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि किसानों के आंदोलन को देखते हुए सीमाओं पर धारा 144 लागू की जाती है।

DELHI - India TV Hindi
दिल्ली की सीमाओं पर धारा-144 लागू Image Source : PTI/FILE

नई दिल्ली: किसानों ने एक बार फिर से सरकार से आरपार करने की ठान ली है। किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। किसानों के इस ऐलान के मद्देनजर दिल्ली पुलिस भी सतर्क हो गई है। किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस के साथ-साथ अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों की भी तैनाती की गई है।

इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने गाज़ीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंघु बॉर्डर पर धारा 144 लगा दी है। इसके साथ ही सीमाओं पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। पुलिस इन सीमाओं से गुजरने वाले वाहनों की जांच भी कर रही है। इसके साथ ही हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर वहां की पुलिस ने सतर्कता बढ़ाई है। किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सीमेंट के बैरिकेड्स लगा दिए हैं और नहरों में पानी छोड़ दिया गया है। इसके साथ ही सड़कों पर कीलें भी बिछा दी गई हैं। 

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

किसानों के कूच को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। जानकारी के मुताबिक, सिंघु बॉर्डर पर सोमवार से कॉमर्शियल वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। मंगलवार को सिंघु बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया जाएगा और सिंघु बॉर्डर से किसी भी प्रकार की गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी जाएगी। 

दिल्ली में कहां-कहां डायवर्जन

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से होते हुए दिल्ली से सोनीपत या आगे के सफर को पूरा करने के लिए इंटरस्टेट बसों को कश्मीर गेट बस अड्डे से मजनूं का टीला, सिग्नेचर ब्रिज, खजूरी चौक और लोनी बॉर्डर से होते हुए आगे जाना होगा। वहीं भारी कॉमर्शियल वाहनों को डीएसआईआईडीसी कट से होते हुए बवाना रोड क्रॉसिंग और फिर बवाना चौक होते हुए औचंदी बॉर्डर से सईदपुर चौकी होते हुए केएमपी की जरिए जाना होगा। वहीं रोहतक की तरफ जाने वाले भारी वाहनों को आउटर रिंग रोड पर मुकरबा चौक से होते हुए रिठाला, यूईआर 2, कंझावला और जौंती बॉर्डर होते हुए हरियाणा में प्रवेश करने की सलाह दी गई है। 

हथियार आदि लेकर आना भी प्रतिबंधित

पुलिस की तरफ जारी हुए आदेश में कहा गया है कि धारा 144 के लागू होने के चलते ट्रैक्टर, ट्रॉली, बस, ट्रक्स, कमर्शियल व्हीकल, घोड़े आदि पर प्रोटेस्टर का दिल्ली में आना प्रतिबंध होगा। इसके साथ ही किसी को भी हथियार, तलवार, त्रिशूल, लाठी या रोड आदि के साथ दिल्ली में आना प्रतिबंधित होगा। 

 

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