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छात्रवृत्ति घोटाला मामले में उत्तराखंड के मुख्य सचिव से जवाब तलब

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Sep 23, 2020 01:29 pm IST,  Updated : Sep 23, 2020 01:29 pm IST

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक गीता राम नौटियाल का बहाली आदेश वापस लेने के मामले में राज्य के मुख्य सचिव को गुरूवार तक

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Answer from Uttarakhand Chief Secretary in scholarship scam case Image Source : GOOGLE

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक गीता राम नौटियाल का बहाली आदेश वापस लेने के मामले में राज्य के मुख्य सचिव को गुरूवार तक शपथपत्र के माध्यम से जवाब पेश करने के मंगलवार को आदेश दिए है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिये। में इस प्रकरण की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता नौटियान ने अपनी याचिका में कहा है कि छात्रवृत्ति घोटाले में नाम आने के बाद प्रदेश सरकार ने उन्हें पिछले साल 19 नवम्बर, 2019 को निलंबित कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट की ओर से 10 दिसंबर, 2019 को उन्हें जमानत दे दी गई।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें 18 मई, 2020 को सेवा में बहाल कर दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से आगे कहा गया कि बहाली के ठीक चार दिन बाद सरकार की ओर से बहाली आदेश वापस ले लिया गया, जो कि न्याय संगत नहीं है। नौटियाल पर बतौर हरिद्वार के समाज कल्याण अधिकारी रहते हुए घोटाले के आरोप हैं। घोटाले में नाम आने के बाद एसआईटी की ओर से उनके खिलाफ एक दिसंबर 2018 को मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। लगभग 500 करोड़ रूपये के इस घोटाले की जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में की जा रही है और एसआईटी डेढ़ दर्जन से अधिक लोगों को पूरे प्रकरण में गिरफ्तार कर चुकी है।

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