Friday, April 26, 2024
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Bihar: कोचिंग संस्थान के लिए नियमावली 2023 जारी, कई सारे किए गए बदलाव, जानें इसकी खास बातें

Bihar Coaching Rules: बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने कोचिंग संस्थान नियमावली 2023 जारी कर दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने मेल पर आम लोगों से सुझाव मांगे हैं। इस नियमावली के मुताबिक अब बिहार में कोचिंग का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा।

Reported By : Nitish Chandra Edited By : Akash Mishra Updated on: August 31, 2023 13:40 IST
सांकेतिक फोटो- India TV Hindi
Image Source : FILE सांकेतिक फोटो

बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने कोचिंग संस्थान नियमावली 2023 जारी कर दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने मेल पर आम लोगों से सुझाव मांगे हैं। इस नियमावली के मुताबिक अब बिहार में कोचिंग का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 3 साल तक कोचिंग का रजिस्ट्रेशन मान्य होगा। कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन के लिए 5000 रुपये का शुल्क देना होगा। साथ ही किसी भी कोचिंग संस्थान की क्लास का क्षेत्रफल 300 सक्वायर फीट से कम नहीं होगा। इसके साथ ही नियमावली में इस बात का भी प्रावधान है कि स्कूलों के समय में कोचिंग नहीं चलेंगे।

आधिकारिक नोटिस में कहा गया है, अगर  बिहार कोचिंग संस्थान के लिए जारी की गई नियमावली 2023 पर किसी के पास किसी भी तरह का कोई सुझाव हो तो विज्ञापन प्रकाशन के तिथि के एक सप्ताह के अंदर निदेशक माध्यमिक शिक्षा के ईमेल पर भेजें। इसका पता हैं-directorse.edu@gmail.com

'संशोधित नियम और कानून पूरे राज्य में होंगे लागू'

आधिकारिक नोटिस में, अधिकारियों ने कहा है कि संशोधित अधिनियम को बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण और विनियमन) नियम 2023 के रूप में जाना जाएगा और इसे बिहार संस्थान (नियंत्रण और विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 9 के तहत शक्तियों का उपयोग करके तैयार किया जाएगा। अधिसूचना जारी होने की तारीख से संशोधित नियम और कानून पूरे राज्य में लागू हो जाएंगे।

'30 दिन के अंदर निर्धारित शुल्क के साथ करना आवदेन'
बिहार राज्य शिक्षा विभाग ने कोचिंग संस्थानों के लिए निर्देशों का सेट भी जारी किया है, जैसे कि नियमों के लागू होने के बाद, कोई भी व्यक्ति जो कोचिंग संस्थान स्थापित करने या चलाने का इरादा रखता है, उसे निर्धारित प्रारूप में निर्धारित शुल्क के साथ जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन जमा करना होगा। इन नियमों के लागू होने के पहले से चल रहे कोचिंग संस्थान को इनके लागू होने के 30 दिन के अंदर निर्धारित प्रारूप में तय शुल्क के साथ जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन जमा करना होगा।     

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