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दिल्ली के स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी पर लगाई जाए रोक, प्रदूषण के मद्देनजर कमीशन ने जारी किया सर्कुलर

 Reported By: Arnab Mitra, Edited By: Adarsh Pandey
 Published : Nov 21, 2025 12:17 pm IST,  Updated : Nov 21, 2025 12:23 pm IST

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स ने एक सर्कुलर जारी किया है। उस सर्कुलर में यह ऑर्डर दिया गया है कि प्रदूषण के कारण अभी स्कूल के बच्चों के आउटडोर एक्टिविटी पर रोक लगनी चाहिए।

प्रतीकात्मक फोटो- India TV Hindi
प्रतीकात्मक फोटो Image Source : PTI

दिल्ली में इस समय लोगों को प्रदूषण से काफी दिक्कत हो रही है और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली के स्कूलों में बच्चों के आउटडोर एक्टिविटी को रोकने के लिए कमीशन ने एक सर्कुलर जारी किया है। आपको बता दें कि डायरेक्टरेट ऑफ़ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स ने अपने दिए सर्कुलर में नवंबर और दिसंबर में होने वाले आउटडोर एक्टिविटी को पोस्टपोन करने के लिए कहा है। दिल्ली सरकार और NCR में आने वाले राज्यों की सरकारों को उस सर्कुलर के जरिए यह सुझाव दिया गया है कि वे नवंबर और दिसंबर में होने वाले फिजिकल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन को इलाकों के एयर क्वालिटी को देखते हुए अभी पोस्टपोन करना सुनिश्चित करें। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि उस सर्कुलर में क्या-क्या लिखा है।

कमीशन के सर्कुलर में क्या लिखा है?

सर्कुलर में कहा गया है कि, 'कमीशन को लगता है कि NCR राज्य सरकारों और NCT दिल्ली सरकार के लिए यह ज़रूरी है कि वे तुरंत और सही एक्शन लें ताकि यह पक्का हो सके कि नवंबर और दिसंबर के महीनों में होने वाले ऐसे फिजिकल स्पोर्ट कॉम्पिटिशन को उस इलाके में एयर क्वालिटी ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए पोस्टपोन किया जा सके, जहां ऐसे इवेंट होने वाले हैं।'

उस सर्कुलर में आगे क्या लिखा है?

आपको बता दें कि उस सर्कुलर में आगे लिखा है, 'इसके अनुसार, दिल्ली सरकार के सभी इंस्टीट्यूशन, जिनमें DoE, NDMC, MCD और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के सरकारी/सरकारी मदद वाले/बिना मदद वाले मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेज, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन/मिनिस्ट्री ऑफ़ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, GOI से मान्यता प्राप्त स्पोर्ट्स एसोसिएशन शामिल हैं, को अगले आदेश तक ऊपर दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जारी हुआ सर्कुलर

दिल्ली में बिगड़ती एयर क्वालिटी के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (19 नवंबर) को कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) से कहा कि वह दिल्ली-NCR इलाके के स्कूलों को नवंबर और दिसंबर में होने वाले स्पोर्ट्स और एथलेटिक इवेंट्स को टालने का निर्देश देने पर विचार करें। कोर्ट ने इन एक्टिविटीज़ को उन महीनों में शिफ्ट करने का सुझाव दिया जब पॉल्यूशन लेवल में सुधार होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने यह बात तब कही जब एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के खतरनाक लेवल पर रहने पर स्पोर्ट्स इवेंट्स कराने को लेकर चिंता जताई गई थी।

आपको बता दें कि बेंच ने CAQM से ऐसे इवेंट्स को रीशेड्यूल करने के लिए सही निर्देश जारी करने पर विचार करने को कहा। कोर्ट को यह भी बताया गया कि स्कूल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को टालने की मांग वाली ऐसी ही एक याचिका आज दिन में बाद में दिल्ली हाई कोर्ट के सामने लिस्टेड है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट इस मामले में सही आदेश जारी कर सकता है। यह टिप्पणी एमसी मेहता केस की सुनवाई के दौरान आई, जिसमें कोर्ट NCR में एयर पॉल्यूशन की स्थिति पर नज़र रख रहा है।

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