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नीतीश कैबिनेट की बैठक में 36 एजेंडों पर लगी मुहर, शारीरिक शिक्षकों समेत इनके मानदेय में वृद्धि को मिली मंजूरी; पढ़ें डिटेल

 Reported By: Nitish Chandra Edited By: Akash Mishra
 Published : Aug 05, 2025 12:26 pm IST,  Updated : Aug 05, 2025 12:58 pm IST

बिहार सरकार की तरफ से आज कैबिनेट मीटिंग में शिक्षा विभाग से जुड़े शारीरिक शिक्षकों एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों, रसोइयों, रात्रि प्रहरी के मानदेय में वृद्धि समेत 36 एजेंडों पर मुहर लगा दी गई है।

बिहार में कैबिनेट बैठक में आज शारीरिक शिक्षकों एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों, रसोइयों, रात्रि प्रहरी के मा- India TV Hindi
बिहार में कैबिनेट बैठक में आज शारीरिक शिक्षकों एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों, रसोइयों, रात्रि प्रहरी के मानदेय में वृद्धि पर मुहर लगी। Image Source : PEXELS

बिहार में नीतीश सरकार की आज कैबिनेट बैठक में 36 एजेंडे पर लगाई गई। कुछ दिन पहले बिहार सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग से जुड़े शारीरिक शिक्षकों एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों, रसोइयों, रात्रि प्रहरी के मानदेय में वृद्धि का ऐलान किया गया था, आज कैबिनेट की बैठक में उन फैसलों पर मुहर लगाई गई है। माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों जहां उपस्कर, प्रयोगशाला उपकरण, पुस्तक, क्रीडा सामग्री एवं कम्प्यूटर आदि अधिष्ठापित है उन विद्यालयों में कार्यरत रात्रि प्रहरी के मानदेय में वृद्धि की गई है।

  • मध्याह्न भोजन योजना (पी०एम०पोषण) में कार्यरत रसोईया-सह-सहायक को राज्य भत्ता के रूप में राज्य सरकार द्वारा पूर्व से दी जा रही 650 रुपये प्रतिमाह की राशि में 1,650 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त वृद्धि करते हुए राज्य भत्ता की राशि 2,300 रुपये करने के पश्चात दिनांक 01 अगस्त 2025 से कुल मानदेय 3,300 प्रतिमाह की दर से भुगतान की स्वीकृति।
  • राज्य के मध्य विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों (अंशकालिक) को राज्य सरकार द्वारा स्थापना प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत सहायक अनुदान मद में पूर्व से दी जा रही 8000 रुपये प्रतिमाह मानदेय एवं 200 रुपये प्रतिवर्ष वार्षिक वेतन वृद्धि में बढ़ोत्तरी करते हुए 1 अगस्त 2025 से कुल मानदेय ₹16000 एवं वार्षिक वेतनवृद्धि ₹400 की दर से भुगतान की स्वीकृति।
  • बिहार सरकार की शिक्षकों की बहाली में डोमिसाइल नीति पर कैबिनेट में लगी मुहर।

  • बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2025" की स्वीकृति।

  • स्वास्थ्य विभाग के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत आशा कार्यकर्त्ता एवं आशा फैसिलीटेटर वर्तमान निर्धारित पारितोषिक 1000 रुपये प्रति माह में 2000 रुपये अतिरिक्त कर कुल 3000 रुपये (तीन हजार) पारितोषिक के रूप में किए जाने की स्वीकृति भी दी गई है।
  • राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, अनुमंडल रेफरल अस्पतालों एवं प्राथमिक / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत "ममता" कार्यकर्त्ता के 300 रुपये में अतिरिक्त 300 रुपये की वृद्धि करते हुए प्रति प्रसव 600 रुपये की दर से भुगतान किए जाने की स्वीकृति।
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