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गाड़ियों के कबाड़ से कमा सकते हैं लाखों, बस करना होगा ये काम

 Edited By: India TV News Desk
 Published : Jan 04, 2023 08:35 am IST,  Updated : Jan 04, 2023 08:35 am IST

Vehicle Scrap Center- कबाड़ से आप लाखों कमा सकते हैं। दिल्ली-एनसीआर में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल से चलने वाले वाहन चलाने की अनुमति नहीं है। ऐसे में इन गाड़ियों को स्क्रैप सेंटर में क्रश किया जाएगा ताकि उनको दोबारा इस्तेमाल किया जा सके।

वाहन स्क्रैप सेंटर- India TV Hindi
वाहन स्क्रैप सेंटर Image Source : FILE PHOTO

जल्द ही यूपी के नोएडा में वाहन स्क्रैप सेंटर बनाए जाएंगे। इसमें रोजाना गाड़ियों को स्क्रैप यानी टुकड़ों में कर दिया जाएगा। आप भी अगर इस सेंटर को खोलकर लाखों कमाना चाहते हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे की अप्लाई कहां करना है? क्या होता है ये स्क्रैप सेंटर, कैसे काम करता है आदि-आदि......  परेशान न हों हम आपको यहां इन सभी की सम्पूर्ण जानकारी देगें।

जानें व्हीकल स्क्रैप सेंटर है क्या?

दरअसल, दिल्ली एनसीआर में पुरानी गाड़ियां चलाने की इजाजत नहीं है। ऐसे में उन गाड़ियों को कबाड़ में बदलने के लिए मशीनों से तोड़ा यानी क्रश किया जाता है, जिससे उन टुकड़ों को रिसाइकल कर दोबारा से यूज किया जा सके। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने बताया कि जिले में करीब डे़ढ लाख गाड़ियां हैं जिनका रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है और वह कबाड़ हो चुकी हैं। नोएडा में अभी 2 स्कैप सेंटर चल रहे हैं। जल्द इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी।  जिससे इन कबाड़ वाहनों में कमी लाई जा सके। 

कैसे करें स्क्रैप सेंटर के लिए अप्लाई?

नोएडा में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट स्क्रैप सेंटरों की संख्या बढ़ाने वाली है। इसके लिए आवेदन भी आमांत्रित किए गए हैं। इस सेंटर के लिए आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको आफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर सारे नियमों की जानकारी दी गई है। ऑफलाइन आवेदन के लिए आपको सेक्टर 31 स्थित ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाना होगा और वहां से फॉर्म लेकर आवेदन करना होगा। 

खरीदारी में मिलेगी छूट

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी ने बताया कि जो कार मालिक अपने वाहन को तय समय पूरा होने पर कटवाएगा, उसे नई गाड़ी खरीद पर लगने वाले टैक्स में 15 प्रतिशत छूट मिलेगी। वहीं, कमर्शियल गाड़ी लेने पर 8 साल तक लगने वाले टैक्स में 10 फीसदी डिस्काउंट दी जाएगी। 

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