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UP AYUSH NEET UG 2023 काउंसलिंग फेज 2 के लिए शेड्यूल जारी, शुरू हुए रजिस्ट्रेशन

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Nov 18, 2023 11:25 pm IST,  Updated : Nov 18, 2023 11:28 pm IST

UP AYUSH NEET UG 2023 Counselling Dates Out: आयुष प्रवेश केंद्रीय परामर्श समिति (AACCC), उत्तर प्रदेश ने बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस और बीएचएमएस कार्यक्रमों में विभिन्न सरकारी/निजी कॉलेजों में प्रवेश के लिए एनईईटी यूजी स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया है।

सांकेतिक फोटो- India TV Hindi
सांकेतिक फोटो Image Source : FILE

UP AYUSH NEET UG 2023 Counselling Dates Out: आयुष प्रवेश केंद्रीय परामर्श समिति (एएसीसीसी), उत्तर प्रदेश ने बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस और बीएचएमएस कार्यक्रमों में विभिन्न सरकारी/निजी कॉलेजों में प्रवेश के लिए एनईईटी यूजी स्ट्र वैकेंसी राउंड 2 काउंसलिंग कार्यक्रम जारी किया है। जो उम्मीदवार NEET (UG)-2023 परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और अंडर ग्रेजुएट (BAMS/BSMS/BUMS/BHMS) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट upayushcounseling.upsdc.gov.in पर आधिकारिक नोटिस पढ़ सकते हैं। 

वे सभी जिन्होंने पहले, दूसरे और तीसरे स्ट्रे वैकेंसी राउंड वन काउंसलिंग में पंजीकरण नहीं कराया है, वे राउंड 2 स्ट्रे राउंड प्रक्रिया के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। शेड्यूल के मुताबिक, राउंड 2 काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आधिकारिक वेबसाइट upayushcounseling.upsdc.gov.in पर शुरू हो गया है। शेड्यूल के मुताबिक इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 नवंबर, 2023 है। 

उम्मीदवारों को सरकारी आयुष कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेसन शुल्क 2,000 रुपये और सिक्योरिटी मनी रु 20,000 का भुगतान करना होगा। वहीं, निजी आयुष कॉलेजों के लिए आवेदन करने वालों को  50,000 रुपये का सुरक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। जिन लोगों को पिछले राउंड में कोई सीट आवंटित नहीं की गई है, उन्हें दोबारा पंजीकरण शुल्क और सुरक्षा जमा का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। वे सीधे च्वाइस फिलिंग सुविधा का उपयोग कर सकेंगे।

क्या योग्यता होनी चाहिए

नोटिस के मुताबिक दूसरे राउंड स्ट्रेटे राउंड में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के पास निम्नानुसार न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए।

  • अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग - 45 प्रतिशत
  • अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति - 35 प्रतिशत
  • अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस से संबंधित विकलांग - 40 प्रतिशत
  • अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित विकलांग - 35 प्रतिशत

नोटिस 

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