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गुजरात में भाजपा विधायक का चुनाव रद्द करने का मामला, 22 अप्रैल को सुनवाई करेगा SC

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Apr 15, 2019 11:42 am IST,  Updated : Apr 15, 2019 11:42 am IST

उच्चतम न्यायालय भाजपा नेता पबुभा मानेक की उस अपील पर 22 अप्रैल को सुनवाई करने के लिए सोमवार को राजी हो गया जिसमें उन्होंने द्वारका विधानसभा सीट से उनका चुनाव रद्द करने के गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है।

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उच्चतम न्यायालय भाजपा नेता पबुभा मानेक की उस अपील पर 22 अप्रैल को सुनवाई करने के लिए सोमवार को राजी हो गया जिसमें उन्होंने द्वारका विधानसभा सीट से उनका चुनाव रद्द करने के गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है। 

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि वह अगले सोमवार को अपील पर सुनवाई करेगी। 

गुजरात उच्च न्यायालय ने दोषपूर्ण नामांकन पत्र दायर करने के लिए मानेक के निर्वाचन को 12 अप्रैल को रद्द कर दिया था और इस सीट से उपचुनाव का आदेश दिया था। द्वारका विधानसभा क्षेत्र से 2017 में मानेक की जीत को उनके प्रतिद्वंद्वी और कांग्रेस उम्मीदवार मीरामनभाई गोरिया ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। 

2017 के चुनाव में पबुभा माणेक को 73,431 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार अहीर मेरामण मारखी को 67692 वोट मिले। कांग्रेस उम्मीदवार को 5739 मतों से हार मिली थी। अब इस निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनावों में कांटे की टक्कर देखी जा सकती है।

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