1. Hindi News
  2. लोकसभा चुनाव 2024
  3. इलेक्‍शन न्‍यूज
  4. Punjab Elections 2022: केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश, शिअद की शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने लिया फैसला

Punjab Elections 2022: केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश, शिअद की शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने लिया फैसला

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Feb 19, 2022 10:21 pm IST,  Updated : Feb 19, 2022 10:21 pm IST

पंजाब में विधानसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) ने शनिवार को मोहाली के जिला चुनाव अधिकारी-सह-जिला आयुक्त तथा एसएसपी को आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। 

Election commission orders FIR against Arvind Kejriwal for poll code violation- India TV Hindi
Election commission orders FIR against Arvind Kejriwal for poll code violation Image Source : ANI

Highlights

  • पंजाब में वोटिंग से एक दिन पहले केजरीवाल पर FIR का आदेश
  • शिअद की शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने लिया फैसला
  • पंजाब में रविवार को राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है

Punjab Elections 2022: पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने शनिवार को मोहाली जिला प्रशासन और पुलिस को निर्देश दिया कि वह शिरोमणि अकाली दल (शिअद) की शिकायत पर आम आदमी पार्टी (आप) नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करे। सुखबीर सिंह बादल नीत शिअद ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनकी पार्टी ‘आप’ पर उनके और अन्य पार्टियों पर कथित झूठे व तुच्छ आरोप लगाकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का दावा किया है। 

शिअद नेता और अधिवक्ता अर्शदीप सिंह कलेर ने चुनाव आयोग से की गई शिकायत में ‘आप’ द्वारा सोशल मीडिया पर अपलोड एक कथित वीडियो पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ‘‘यह शिअद और अन्य पार्टियों की आम जनता के बीच छवि धूमिल करने के लिए जारी किया गया है।’’ मोहाली जिला निर्वाचन अधिकारी और एसएसपी को लिखे पत्र में पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने कहा कि आठ जनवरी से लागू आदर्श अचार संहिता के चलते, ‘‘कोई भी पार्टी किसी विशेष नेता को निशाना बनाने के लिए इंटरनेट के प्रचलित हैंडल पर आपत्तिजनक वीडियो नहीं डाल सकती।’’ 

कार्यालय ने कहा कि वीडियो क्लीप को राज्य स्तरीय एमसएमसी (मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति) से मंजूरी नहीं मिली है। कार्यालय ने कहा कि 18 फरवरी को उसके संज्ञान में आया कि यह वीडियो इंटनरेट मंच पर प्रसारित हो रहा है जो ‘‘ आदर्श अचार संहिता के तहत क्या नहीं करे नियमावली के नियम 4.4.2 (बी) का घोर उल्लंघन है।’’ पत्र में कहा गया, ‘‘उपरोक्त तथ्य को देखते हुए आपसे अनुरोध किया जाता है कि कानूनी प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज करें।’’ 

गौरतलब है कि, पंजाब में रविवार को राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इस बार चुनाव में बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। News से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें लोकसभा चुनाव 2024