नई दिल्लीः काला हिरण शिकार के मामले में सलमान खान ने आज राजस्थान के उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके अभियोजन के पांच गवाहों को पूछताछ करने के लिए फिर से बुलाने की अनुमति मांगी थी लेकिन एकल पीठ ने उनके इस अनुरोध को सुनने से इंकार कर दिया।
सलमान के वकील एचएम सारस्वत का कहना था कि याचिका न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई के सामने सूचीबद्ध थी और उन्होंने कहा कि यह मामला किसी अन्य पीठ के सामने रखा जाना चाहिए।
सलमान खान निचली अदालत और फिर सत्र अदालत द्वारा तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट रजत कुमार मिश्र और जांच अधिकारी अशोक पटनी सहित अभियोजन के पांच गवाहों को बुलाने की याचिकाएं खारिज करने के बाद उच्च न्यायालय पहुंचे।
सारस्वत का कहना है कि, "अब मुख्य न्यायाधीश फैसला करेंगे कि कौन सी पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी। तब तक हमें इंतजार करना होगा।" बचाव पक्ष इन गवाहों से पहले ही सवाल-जवाब कर चुका है लेकिन चार नये गवाहों को बुलाने की अभियोजन को अदालत की अनुमति मिलने के बाद बदली परिस्थितियों में वह उनसे फिर से पूछताछ करना चाहता है।
सारस्वत ने कहा, ‘मामला अंतिम फैसले के चरण में पहुंच चुका था लेकिन अचानक वर्ष 2006 में तत्कालीन लोक अभियोजक द्वारा दायर बिना निबटारे वाले चार आवेदन सामने आए और अदालत ने आंशिक रूप से उन्हें अनुमति देते हुए चार नये गवाहों को बुलाने की अभियोजन को अनुमति दी।’