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अब IFFI में दिखाई जाएगी 'एस दुर्गा', HC ने रोक लगाने से किया इंकार

IFFI में फिल्म 'एस दुर्गा' को स्क्रीनिंग न मिलने के वजह से काफी विवाद बना हुआ है। लेकिन अब शुक्रवार को उस समय केंद्र को एक बड़ा झटका लगा जब केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने इस हफ्ते की शुरुआत में उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा सुनाए गए फैसले को...

Edited by: India TV Entertainment Desk
Published : Nov 24, 2017 07:25 pm IST, Updated : Nov 24, 2017 07:25 pm IST
s durga- India TV Hindi
s durga

कोच्चि: इन दिनों गोवा में चल रहे अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल (IFFI) में फिल्म 'एस दुर्गा' को स्क्रीनिंग न मिलने के वजह से काफी विवाद बना हुआ है। लेकिन अब शुक्रवार को उस समय केंद्र को एक बड़ा झटका लगा जब केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने इस हफ्ते की शुरुआत में उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा सुनाए गए फैसले को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 48वें IFFI में मलयालम फिल्म 'एस दुर्गा' की स्क्रीनिंग का आदेश दिया था।

केंद्र ने गुरुवार को एकल पीठ के फैसले के खिलाफ खंडपीठ के सामने अपील दायर की थी, जिसने गोवा में चल रहे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (आईएफएफआई) में फिल्म की स्क्रीनिंग के आदेश दिए थे। (OMG! Bigg Boss 11 के घर में आने से पहले इस रियलिटी शो को जीत चुके हैं पुनीश शर्मा)

एकल पीठ के निर्देश का विरोध करते हुए केंद्र के वकील ने कहा कि इस फिल्म की स्क्रीनिंग कराने से महोत्सव की समय-सारणी के लिए समस्या पैदा होगी लेकिन खंडपीठ ने एकलपीठ के निर्णय को बरकरार रखा और याचिका को केस फाइल के रूप में स्वीकार कर लिया। जूरी की मंजूरी के बावजूद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सनल कुमार शशिधरन की मलयालम फिल्म 'एस दुर्गा' और रवि जाधव की मराठी फिल्म 'न्यूड' की स्क्रीनिंग को आईएफएफआई के पैनोरमा सेक्शन से हटा दिया था।

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