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कंगना रनौत ने खुद को बताया इंडिया की 'मोस्ट पावरफुल वुमन', जानिए वजह

 Published : Dec 01, 2021 08:37 pm IST,  Updated : Dec 01, 2021 08:37 pm IST

एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, कंगना रनौत के खिलाफ उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर सेंसरशिप की मांग करते हुए एक याचिका दायर की गई है।

कंगना रनौत kangana ranaut- India TV Hindi
कंगना रनौत Image Source : INSTAGRAM- KANGANA RANAUT

Highlights

  • कंगना का ट्विटर अकाउंट इस साल की शुरुआत में 'ट्विटर नियमों के बार-बार उल्लंघन' के लिए स्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था।
  • हाल ही में कंगना के खिलाफ सिख समुदाय के सदस्यों द्वारा उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी।

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सुप्रीम कोर्ट में अपने खिलाफ याचिका दायर करने के बाद खुद को देश की 'सबसे शक्तिशाली महिला' कहा है। एएनआई के अनुसार, देश में कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस के भविष्य के पोस्ट पर सेंसरशिप की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कंगना का ट्विटर अकाउंट इस साल की शुरुआत में 'ट्विटर नियमों के बार-बार उल्लंघन' के लिए स्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था।

याचिका में यह भी मांग की गई है कि किसानों के विरोध पर उनकी टिप्पणी के लिए कंगना के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर खार पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित की जानी चाहिए और छह महीने के भीतर चार्जशीट दायर की जानी चाहिए।

इंस्टाग्राम स्टोरी पर कंगना ने रिपोर्ट पोस्ट करते हुए लिखा- "हा हा हा इस देश की सबसे शक्तिशाली महिला।''

 यहां देखिए कंगना रनौत की इंस्टाग्राम पोस्ट-

कंगना रनौत kangana ranaut
Image Source : INSTAGRAM- KANGANA RANAUTकंगना रनौत

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हाल ही में कंगना रनौत के खिलाफ सिख समुदाय के सदस्यों द्वारा उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद, तनु वेड्स मनु ने इंस्टाग्राम पर एफआईआर की कॉपी शेयर करते हुए लिखा था, "एक और दिन एक और एफआईआर"

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DSGMC (दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति) ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि रनौत ने जानबूझकर किसान मोर्चा को खालिस्तानी आंदोलन के रूप में चित्रित किया और सिख समुदाय को खालिस्तानी आतंकवादी भी करार दिया। खार पुलिस स्टेशन के एक वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गजानन काबदुले ने कहा- “हमने अभिनेत्री के खिलाफ धारा 295 ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने के इरादे से) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। हम मामले की आगे जांच कर रहे हैं।”

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