Wednesday, December 10, 2025
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'आरोपी बांग्लादेश भाग जाएगा', सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने दिया बड़ा अपडेट

सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी ने जमानत याचिका लगाई थी। जिसका मुंबई पुलिस ने विरोध किया है। मुंबई पुलिस ने बताया कि आरोपी के बांग्लादेश का है और जमानत मिलते ही वहां भाग सकता है।

Reported By : Saket Rai Written By : Shyamoo Pathak Published : Apr 04, 2025 10:37 pm IST, Updated : Apr 04, 2025 10:50 pm IST
Saif Ali Khan- India TV Hindi
Image Source : INSTAGRAM सैफ अली खान

बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर बीते कुछ दिनों पहले हुए हमले के मामले में एक नया अपडेट आया है। मुंबई पुलिस ने हमला करने वाले आरोपी की जमानत याचिका का विरोध किया है। मुंबई पुलिस ने दलील दी है कि आरोपी बांग्लादेश का निवासी है और अवैध रूप से भारत में रह रहा था। आरोपी को जमानत मिलते ही वह बांग्लादेश भाग जाएगा। पुलिस ने यह भी कहा कि अपराध बहुत 'गंभीर प्रकृति का' है और आरोपी के खिलाफ 'मजबूत सबूत' उपलब्ध हैं। अब इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होनी है। 

फरवरी में सैफ अली खान पर हुआ था जानलेवा हमला

बता दें कि फरवरी महीने में बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान के बंगले में घुसकर एक आरोपी ने हमला कर दिया था। यहां चोरी के नियत से घुसे आरोपी को सैफ अली खान दिख गए जिसपर उसने चाकू से हमला कर दिया था। इसके बाद सैफ अली खान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए सीसीटीवी फुटेज निकाली और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम शरीफुल फकीर बताया गया। पुलिस ने मामले की जांच में बताया कि आरोपी बांग्लादेश का रहने वाला है और भारत में अवैध तौर पर रह रहा था। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने तगड़े सबूत जुटाए हैं। सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। 

मुंबई पुलिस ने दिया बड़ा अपडेट

अब मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को इस मामले में एक बड़ा अपडेट दिया है। आरोपी शरीफुल ने बीते दिनों कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की थी। इस याचिका को लेकर मुंबई पुलिस ने विरोध जताया है। मुंबई पुलिस ने इसको लेकर दलील दी है कि आरोपी बांग्लादेश का रहने वाला है और भारत में अवैध तरीके से रह रहा था। अगर आरोपी को जमानत दे दी जाती है तो वो बांग्लादेश भाग सकता है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत हैं। अब इस मामले को लेकर 9 अप्रैल को कोर्ट में फिर से सुनवाई होनी है। अब देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में आगे क्या फैसला सुनाता है। 

 

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