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समीर वानखेड़े को लगा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने लताड़ा, आर्यन खान की सीरीज पर उठाए थे सवाल

 Written By: Jaya Dwivedie @JDwivedie
 Published : Sep 26, 2025 06:50 pm IST,  Updated : Sep 26, 2025 06:50 pm IST

समीर वानखेड़े ने बीते दिन शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की पहली वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड'व पर सवाल खड़े किए थे। इसके साथ ही उन्होंने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। अब इस पर कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई है।

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शाहरुख खान, आर्यन खान और समीर वानखेड़े। Image Source : @SRK/INSTAGRAM, PTI

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी और पूर्व एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मानहानि याचिका पर सख्त फटकार लगाई। यह याचिका सुपरस्टार शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट तथा नेटफ्लिक्स के खिलाफ दायर की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि उनकी वेब सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ ने समीर वानखेड़े की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है।

कोर्ट ने लगाई फटकार

न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने वानखेड़े के वकील से पूछा कि यह याचिका दिल्ली में कैसे दायर की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि याचिका दिल्ली में मेंटेनेबल नहीं है और इसे खारिज किया जा रहा है। यदि याचिकाकर्ता यह साबित कर पाता कि उन्हें विभिन्न जगहों पर बदनाम किया गया है और सबसे अधिक नुकसान दिल्ली में हुआ है, तो इस मामले पर दिल्ली में विचार किया जा सकता था। समीर वानखेड़े के वकील संदीप सेठी ने बताया कि वेब सीरीज दिल्ली सहित कई शहरों में प्रसारित हुई है और इससे उनके मुवक्किल की बदनामी हुई है।

कोर्ट ने दिया आदेश

उन्होंने याचिका में संशोधन का आश्वासन दिया, जिस पर कोर्ट ने उन्हें संशोधित आवेदन दायर करने का समय दिया और सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। समीर वानखेड़े ने अपनी याचिका में रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, नेटफ्लिक्स और अन्य के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा, घोषणा और 2 करोड़ रुपये हर्जाने की मांग की है, जिसे वे टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल को दान करना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि वेब सीरीज में नशीली दवाओं के खिलाफ प्रवर्तन एजेंसियों का गलत और नकारात्मक चित्रण किया गया है, जिससे जनता का विश्वास कम होता है।

क्या था समीर वानखेड़े का आरोप

याचिका में कहा गया है कि सीरीज जानबूझकर उनकी प्रतिष्ठा को रंगीन और पक्षपातपूर्ण तरीके से बदनाम करने के उद्देश्य से बनाई गई है, खासकर जब मामला मुंबई में न्यायालय में विचाराधीन है। याचिका में यह भी दावा किया गया कि सीरीज के एक सीन में ‘सत्यमेव जयते’ कहने पर मिडल फिंगर दिखाया गया, जो राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान है और राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 का उल्लंघन करता है।

इन लोगों पर लगाए गए थे आरोप

साथ ही कहा गया कि सीरीज के कॉन्टेंट सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों का भी उल्लंघन करता है। मुकदमे में प्रतिवादियों के रूप में रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, नेटफ्लिक्स, एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर), गूगल एलएलसी, मेटा प्लेटफॉर्म्स, आरपीजी लाइफस्टाइल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और “जॉन डो” को शामिल किया गया है।

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