Tuesday, February 03, 2026
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भारत आ रहे हैं तो कितनी ड्यूटी फ्री शराब, सिगरेट-सिगार और तम्बाकू ला सकते हैं साथ, बदल गए बैगेज नियम

Sourabha Suman Written By: Sourabha Suman @sourabhasuman Published : Feb 03, 2026 06:48 pm IST, Updated : Feb 03, 2026 07:48 pm IST
  • सरकार ने 2 फरवरी से नया बैगेज नियम 2026 लागू कर दिया है। इसके तहत भारत आने वाले यात्रियों को अब नए नियम के मुताबिक, ड्यूटी फ्री निजी सामान लाने की छूट होगी। इसके लिए लिमिट तय किए गए हैं।
    Image Source : PIXABAY
    सरकार ने 2 फरवरी से नया बैगेज नियम 2026 लागू कर दिया है। इसके तहत भारत आने वाले यात्रियों को अब नए नियम के मुताबिक, ड्यूटी फ्री निजी सामान लाने की छूट होगी। इसके लिए लिमिट तय किए गए हैं।
  • ड्यूटी फ्री शराब या वाइन लाने की एक अहम शर्त है कि भारत आने वाले यात्री की उम्र 18 या 21 साल से ज़्यादा हो (यह राज्य पर निर्भर करता है) और वे नेपाल, भूटान या म्यांमार से न आ रहे हों।
    Image Source : PIXABAY
    ड्यूटी फ्री शराब या वाइन लाने की एक अहम शर्त है कि भारत आने वाले यात्री की उम्र 18 या 21 साल से ज़्यादा हो (यह राज्य पर निर्भर करता है) और वे नेपाल, भूटान या म्यांमार से न आ रहे हों।
  • भारतीय मूल का कोई निवासी या टूरिस्ट या वैध वीज़ा वाला कोई विदेशी, जो टूरिस्ट वीजा न हो, और जो बच्चा न हो, अगर जमीन के रास्ते के अलावा किसी और रास्ते से भारत आता है,
तो वह मैक्सिमम दो लीटर तक शराब या वाइन ड्यूटी फ्री ला सकता है।
    Image Source : pixabay
    भारतीय मूल का कोई निवासी या टूरिस्ट या वैध वीज़ा वाला कोई विदेशी, जो टूरिस्ट वीजा न हो, और जो बच्चा न हो, अगर जमीन के रास्ते के अलावा किसी और रास्ते से भारत आता है, तो वह मैक्सिमम दो लीटर तक शराब या वाइन ड्यूटी फ्री ला सकता है।
  • नए बैगेज नियमों के मुताबिक, भारत आ रहे यात्री 100 से ज़्यादा सिगरेट या 25 से ज्यादा सिगार या 125 ग्राम से ज्यादा तम्बाकू ड्यूटी फ्री नहीं ला सकते।
    Image Source : FREEPIK
    नए बैगेज नियमों के मुताबिक, भारत आ रहे यात्री 100 से ज़्यादा सिगरेट या 25 से ज्यादा सिगार या 125 ग्राम से ज्यादा तम्बाकू ड्यूटी फ्री नहीं ला सकते।
  • नए नियम के मुताबिक, भारतीय मूल का कोई निवासी या टूरिस्ट या वैध वीज़ा वाला कोई विदेशी, जो टूरिस्ट वीज़ा न हो, और जो बच्चा न हो, अगर ज़मीन के रास्ते के अलावा किसी और रास्ते से भारत आता है, तो उसे कुछ तय चीज़ों को छोड़कर, पचहत्तर हज़ार रुपये तक की कीमत की चीज़ों पर ड्यूटी फ्री क्लीयरेंस की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते ऐसी चीज़ें यात्री के पास हों या उसके साथ लाए गए सामान में हों।
    Image Source : pixabay
    नए नियम के मुताबिक, भारतीय मूल का कोई निवासी या टूरिस्ट या वैध वीज़ा वाला कोई विदेशी, जो टूरिस्ट वीज़ा न हो, और जो बच्चा न हो, अगर ज़मीन के रास्ते के अलावा किसी और रास्ते से भारत आता है, तो उसे कुछ तय चीज़ों को छोड़कर, पचहत्तर हज़ार रुपये तक की कीमत की चीज़ों पर ड्यूटी फ्री क्लीयरेंस की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते ऐसी चीज़ें यात्री के पास हों या उसके साथ लाए गए सामान में हों।