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बंदूक का लाइसेंस चाहिए तो गोशाला को दान करने होंगे 10 कंबल: ग्वालियर कलेक्टर

 Reported By: Anurag Amitabh @anuragamitabh
 Published : Dec 15, 2019 01:51 pm IST,  Updated : Dec 15, 2019 01:51 pm IST

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अगर आपको बंदूक का लाइसेंस चाहिए तो आपको अन्य शर्तों के साथ-साथ एक बेहद ही अलग तरह की शर्त पूरी करनी पड़ेगी।

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बंदूक का लाइसेंस चाहिए तो गोशाला को दान करने होंगे 10 कंबल: ग्वालियर कलेक्टर | Twitter

ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अगर आपको बंदूक का लाइसेंस चाहिए तो आपको अन्य शर्तों के साथ-साथ एक बेहद ही अलग तरह की शर्त पूरी करनी पड़ेगी। ग्वालियर के कलेक्टर अनुराग चौधरी ने एक ट्वीट के जरिए शस्त्र लाइसेंस चाहने वालों को इस शर्त के बारे में बताते हुए कहा है कि उन्हें इसके लिए गोशाला को कम से कम 10 कंबल दान करने होंगे। अनुराग चौधरी इससे पहले लाइसेंस के बदले पौधे लगवाने की शर्त भी रख चुके हैं।

चौधरी ने ऑफिशल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा है कि अगर किसी को बंदूक का लाइसेंस चाहिए तो उसे कम से कम 10 कंबल दान करने पड़ेंगे। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि ‘बंदूक का लाइसेंस चाहिए तो गोशाला में दान करने होंगे कम से कम 10 कंबल’। दरअसल, शनिवार को कलेक्टर अनुराग चौधरी गोसेवकों की बैठक में गए थे, जहां गाय को ठंड से बचाने के उपायों पर चर्चा हुई। इसी कार्यक्रम के दौरान हुई बातचीत मैं कलेक्टर ने यह शर्त रखी कि बंदूक के लाइसेंस के लिए आवेदनकर्ता को 10 कंबल दान करना जरूरी है। 


आपको बता दें कि इससे पहले भी कलेक्टर अनुराग चौधरी अपनी अनोखी शर्तो के लिए चर्चाओं में रहे हैं। इससे पहले उन्होंने बंदूक का लाइसेंस बनवाने वालों के सामने शर्त रखी थी कि वे हथियारों का लाइसेंस पाने के बदले 10 पौधे लगाएं। गौरतलब है कि ग्वालियर, भिंड, मुरैना समेत ग्वालियर-चंबल संभाग में बंदूक रखने को प्रतिष्ठा माना जाता है, इसलिए प्रदेश में सबसे ज्यादा हथियार लाइसेंस इसी संभाग के लोगो के पास में हैं।

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