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एक शख्स का कत्ल, 18 लोगों को हुई उम्रकैद

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Jun 19, 2019 08:57 pm IST,  Updated : Jun 19, 2019 08:57 pm IST

कानून की नजरों में अपराध के ज्यादा भागीदार होने पर अपराध की गंभीरता कम नहीं होती।

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ब्रह्मपुर (ओडिशा): कानून की नजरों में अपराध के ज्यादा भागीदार होने पर अपराध की गंभीरता कम नहीं होती। इसके उदाहरण के कई मामले आपके सामने आए दिन आते ही होंगे। अब ओडिशा के ब्रह्मपुर में भी एक अदालत ने इसका उदाहरण पेश किया है। यहां की स्थानीय अदालत ने बुधवार को एक शख्स के कत्ल के मामले में 18 लोगों को सजा सुनाई है। 

सभी 18 व्यक्तियों को 40 वर्षीय एक व्यक्ति की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इन लोगों ने संबंधित व्यक्ति की हत्या कथित तौर पर असमाजिक गतिविधियों में शामिल होने को लेकर 12 साल पहले कर दी थी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार साहू ने सभी 19 आरोपियों को 12 मई, 2007 में महेश्वर सस्माल की हत्या के मामले में दोषी पाया था। 

लेकिन, आरोपियों में में से एक की मौत मुकदमे के दौरान हो गई। ये हत्या दक्षिणी ओडिशा के फुल्टा गांव में की गई थी और  सभी आरोपी भी फुल्टा गांव के ही रहनेवाले हैं। अदालत ने प्रत्यक दोषी व्यक्ति पर 7,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

(इनपुट-भाषा)

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